पटना : गरीब सवर्णों को बिहार में 10 फीसदी आरक्षण फरवरी माह से लागू हो जायेगा. इसके बाद राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ गरीब सवर्णों को भी मिलने लगेगा. इसको लेकर 11 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में विधानमंडल में विधेयक पेश किया जायेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास एक अणे मार्ग में उच्चस्तरीय बैठक के बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिया. बैठक में महाधिवक्ता ललित किशोर से कानूनी परामर्श लेने के बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिए अलग से अधिनियम बनाना आवश्यक है.
इसके बाद मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को विधेयक तैयार करने निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस विधेयक को फरवरी में शुरू हो रहे बजट सत्र में विधानमंडल में पेश किया जायेगा, इसलिए समय सीमा में के अंदर इसे तैयार कर लिया जाये. इस बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार और सचिव मनीष कुमार वर्मा भी मौजूद थे.
