पटना : सीबीएसइ, आइसीएसइ और बिहार बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों में आरटीइ (राइट टू एजुकेशन ) के तहत दाखिले के लिए पंजीकृत आवेदनों पर जिला शिक्षा कार्यालय सख्त और करीबी निगाह रखे हुए है. कार्यालय ने प्राइवेट स्कूलों से खासतौर पर मांटेसरी कक्षाओं के आरटीइ के लिये दर्ज किये गये आवेदनों की सूची 15 जनवरी तक मांगी है.
पंजीयनों की सूची आने के बाद स्कूलों को इस दिशा में जरूरी गाइडलाइन जारी की जानी है. जिला अधिकारी ने आरटीइ के तहत 25 फीसदी प्रवेश सुनिश्चित करने की दिशा में सख्ती कर रखी है.
15 तक देनी है जानकारी
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आरटीइ के तहत लिये जा रहे आवेदनों की सूची प्राइवेट स्कूलों ने जिला शिक्षा कार्यालय नहीं भेजी है.
लिहाजा इस दिशा में जिला शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को अधीनस्थ अफसरों को 15 तारीख तक अनिवार्य तौर पर जानकारी इकट्ठी करने को कहा है. सूची मिलते ही अभिभावकों की तरफ से मिले तीन नजदीकी (निवास के करीबी) तीन स्कूलों में से एक का चयन किया जायेगा. अगर सीट से ज्यादा बच्चे आवेदन करते हैं, तो लॉटरी सिस्टम के जरिये बच्चों का चयन किया जायेगा.
