पटना : स्वच्छ पर्यावरण को लेकर नगर आवास विकास विभाग ने नगर निगम क्षेत्र में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. इस आदेश को 14 दिसंबर से लागू किया जायेगा.
इसके बाद 50 माइक्रॉन से पतली पॉलीथिन के उत्पादन व बिक्री पर शत-प्रतिशत रोक लग जायेगी. इसके बाद ऐसी पॉलीथिन का उत्पादन करने वाली संस्था व विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. वहीं, विभागीय निर्देश पर निगम प्रशासन ने जुर्माने का भी प्रावधान किया है. निगम प्रशासन ने जुर्माने से संबंधित प्रस्ताव को सात दिसंबर को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा. स्थायी समिति में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद लागू भी कर दिया जायेगा.
