पटना : राज्य सरकार वैट, जीएसटी समेत अन्य टैक्स प्रणाली में बकाये की वापसी के लिए नया प्रावधान तैयार किया है. इस मामले में वित्त विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव और डीएम को पत्र लिखा है. इसके अनुसार, रिफंड पाने के लिए जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से इन रुपयों की वापसी के लिए पहल की जा सकती है.
ई-ट्रेजरी व्यवस्था के जरिये पूरा रिफंड किया जायेगा. प्रत्येक दावा-आपत्ति के बदले एक विशेष कोड नंबर का चालान जारी किया जाये. रुपये की वापसी के लिए जीएसटीआईएन के अलावा बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड समेत अन्य तथ्यों को जमा करना होगा. इनकी सत्यता प्रमाणित होने के बाद इस पर पैसे ट्रांसफर कर दिये जायेंगे. सभी बिल ऑनलाइन ही तैयार किये जायेंगे.
