हत्या के 11 आरोपित दोषी करार

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने सत्र परिवाद संख्या 75/2010 के विचारोपरांत हत्या के आरोप में साक्ष्य सही पाते हुए 11 आरोपितों को दोषी करार होने का फैसला सुनाया. सभी 11 आरोपितय क्रमश: विजय यादव, शिव कुमार यादव, मुन्नी यादव, राजो यादव, कमलेश यादव, नवलेश यादव, जसवंत यादव मल्लू, बेनू, […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने सत्र परिवाद संख्या 75/2010 के विचारोपरांत हत्या के आरोप में साक्ष्य सही पाते हुए 11 आरोपितों को दोषी करार होने का फैसला सुनाया. सभी 11 आरोपितय क्रमश: विजय यादव, शिव कुमार यादव, मुन्नी यादव, राजो यादव, कमलेश यादव, नवलेश यादव, जसवंत यादव मल्लू, बेनू, संतोष यादव व संजय यादव राजगीर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केसरी बिगहा गांववासी हैं. पीड़ित बलराम यादव भी आरोपित का ग्रामवासी है.

अभियोजन पक्ष से एपीपी महेश सिंह यादव व कनीय मनोज कुमार अधिवक्ता ने बहस व 10 साक्षियों का परीक्षण किया था. पीड़ित के पुत्र बीरु यादव के फर्द बयान पर राजगीर थाना क्षेत्र के तहत आरोप दर्ज किया गया था. 30 मई, 2010 को पीड़ित अपने पुत्र सह सूचक के साथ बिचाली दुकान से शाम में लौट कर घर में बैठा था कि सभी आरोपित हरवे हथियार समेत आ गये और बैजू यादव के आदेश पर जसवंत यादव ने गोली मारी, जिससे पीड़ित की मौत हो गयी. सजा निर्धारण पर फैसला तीन फरवरी, 2017 को होगा.

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