इंटर छात्रा अपहरण व दुष्कर्म प्रयास मामले में कोर्ट का फैसला, प्राइवेट शिक्षक समेत दो दोषियों को सजा

मुजफ्फरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दो दोषियों को सुनाई सजा। जानिए क्या है पूरा मामला और कोर्ट का फैसला।

पॉक्सो सजा मुजफ्फरपुर:  जिले के गायघाट थाना क्षेत्र से इंटर की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-एक के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा और अर्थदंड सुनाया है.

निजी शिक्षक को पांच वर्ष व दूसरे दोषी को दो वर्ष की जेल

अदालत ने दोनों दोषियों की भूमिका और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग सजा का निर्धारण किया है.

  • दोषी रोहित कुमार: अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां निवासी प्राइवेट शिक्षक रोहित कुमार को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई.
  • दोषी बिट्टू कुमार: वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के मनौरा निवासी बिट्टू कुमार को दो वर्ष के कारावास के साथ ₹2,000 अर्थदंड की सजा दी गई.
  • गवाहों की प्रस्तुति: मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में छह गवाहों को प्रस्तुत कर दोष सिद्ध कराया.

परीक्षा देने गई छात्रा को चौक से किया था अगवा

पीड़िता के पिता ने एक नवंबर 2023 को गायघाट थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को छात्रा परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी. परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो जारंग चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आरोपित छात्रा को अगवा करते दिखे. बरामदगी के बाद पीड़िता ने बयान में बताया कि शिक्षक रोहित ने सरैयागंज स्थित एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया था, जबकि बिट्टू ने उसे भगवानपुर में ढाई माह तक बंधक बनाकर रखा था.

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By Premanshu shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.
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