Motihari News: मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को अब मूल वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता (HRA) मिलेगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना शाखा) की ओर से 24 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार HRA भुगतान में पारदर्शिता और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है.
नगर निगम क्षेत्र के शिक्षकों को सीधे मिलेगा 10% HRA
शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के भीतर स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों को बिना किसी अतिरिक्त आदेश के 10 प्रतिशत HRA मिलेगा. वहीं नगर निगम सीमा से 8 किलोमीटर के भीतर स्थित विद्यालयों के शिक्षकों को 10 प्रतिशत वर्द्धित HRA के लिए निर्धारित आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
8 किलोमीटर दायरे के लिए आवेदन अनिवार्य
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र में निवास का प्रमाण और स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही 8 किलोमीटर दायरे वाले शिक्षकों को 10 प्रतिशत HRA का लाभ मिलेगा. इसके लिए निर्धारित प्रपत्र-1 के माध्यम से संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) को आवेदन देना होगा.
अन्य नगर निकायों के लिए 7.5 प्रतिशत HRA
जिले के अन्य नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 7.5 प्रतिशत HRA निर्धारित किया गया है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मोतिहारी नगर निगम को छोड़कर अन्य नगर निकायों के 8 किलोमीटर दायरे वाले विद्यालयों को 7.5 प्रतिशत की अतिरिक्त वर्द्धित दर का लाभ नहीं मिलेगा.
तीन दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ब्रजेश कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर गलत HRA भुगतान वाले मामलों में सुधार कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. साथ ही नगर निकाय क्षेत्र में होने के बावजूद HRA से वंचित विद्यालयों की सूची भी मांगी गई है. आदेश की अनदेखी करने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक अथवा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
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