मोतिहारी में सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती, 9 जनवरी तक देना होगा संपत्ति का ब्योरा

Motihari News: मोतिहारी जिले में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 9 जनवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है. डीएम सौरभ जोरवाल ने कहा है कि समय सीमा का पालन नहीं करने वालों का वेतन स्थगित कर कार्रवाई की जाएगी.

By Paritosh Shahi | December 30, 2025 9:24 PM

Motihari News: मोतिहारी जिले में कार्यरत सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अहम सूचना जारी की गई है. जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि जिले में पदस्थापित हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी चल एवं अचल संपत्ति का पूरा विवरण हर हाल में 9 जनवरी तक जमा करें. समय सीमा के भीतर विवरण नहीं देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या बोले डीएम

डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि यह विवरण 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के आधार पर तैयार करना होगा. इसमें सभी तरह की संपत्तियां शामिल होंगी, जैसे जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान, वाहन, बैंक जमा, बीमा, शेयर, सोना-चांदी सहित अन्य चल संपत्तियां.

डीएम ने स्पष्ट किया कि यह नियम सेवारत समूह क, ख और ग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा. सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने कर्मियों से समय पर जानकारी एकत्र कर सूची तैयार करें. इसके बाद यह सूची 15 फरवरी 2026 तक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाएगी.

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कार्रवाई की जाएगी

प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया है कि संपत्ति विवरण निर्धारित फॉर्मेट में ही भरना अनिवार्य है. सूची पूरी तरह सही होनी चाहिए. कर्मियों को अपनी हस्ताक्षरित सॉफ्ट कॉपी एक्सेल शीट के रूप में और हार्ड कॉपी दोनों ही जमा करनी होंगी. यह दस्तावेज जिला आईटी प्रबंधक के कार्यालय में जमा किए जाएंगे.

डीएम ने चेतावनी दी है कि जो अधिकारी या कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे कर्मियों का वेतन स्थगित किया जा सकता है. प्रशासन का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी सेवा में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

प्रशासन ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी संपत्ति का सही और पूरा विवरण जमा करें.

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