Madhubani News : दलित की हत्या मामले में एक दोषी करार

बिस्फी थाना क्षेत्र में दलित की हुई हत्या मामले की जिला अपर सत्र न्यायालय प्रथम सह विशेष न्यायालय एससी एसटी के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बाड़ी की न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई.

मधुबनी. बिस्फी थाना क्षेत्र में दलित की हुई हत्या मामले की जिला अपर सत्र न्यायालय प्रथम सह विशेष न्यायालय एससी एसटी के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बाड़ी की न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद बिस्फी के पतौना थाना क्षेत्र के नाहस रूपौली निवासी नरेश यादव को दफा 341, 302 एवं 504 भादवि के साथ हरिजन एक्ट में दोषी पाया. सजा की बिंदु पर 5 दिसंबर को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह के अनुसार घटना 3 फरवरी 2022 की है. सूचक का भांजा सुशील कुमार साफी अपने आंगन में था. इसी दौरान आरोपी आया और उस पर चार हजार रुपये चुरा लेने का आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगा. मारपीट के दौरान आरोपी ने लाठी से सुशील कुमार साफी के सिर पर वार कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. परिजनों ने इलाज के लिए उसे डीएमसीएच दरभंगा ले गये, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएमसीएच के डॉक्टर ने पीएमसीएच रेफर कर दिया. जहां ईलाज के दौरान घटना के चार दिन बाद सुशील कुमार साफी की मौत हो गयी. मृतक के मामा दरभंगा जिला के कमतौल थाना क्षेत्र के कुमरौली निवासी दिनेश बैठा ने बिस्फी के पतौना थाना में 4 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By GAJENDRA KUMAR

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