मधुबनी: भैरवा श्रावणी मेला के दौरान विधि-व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. अनुमंडल दंडाधिकारी, बेनीपट्टी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत बलहा घाट से भैरवा स्थित उगना महादेव मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
2 अगस्त से 28 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 2 अगस्त के अपराह्न से 28 अगस्त के पूर्वाह्न तक प्रभावी रहेगी. आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है. इस दौरान संबंधित मार्ग पर किसी भी प्रकार के डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन की अनुमति नहीं होगी.
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए फैसला
श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बलहा घाट सहित विभिन्न क्षेत्रों से जल लेकर उगना महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं. भारी भीड़ और संभावित संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है, ताकि मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके.
अधिकारियों को दिए गए प्रचार-प्रसार के निर्देश
अनुमंडल प्रशासन ने संबंधित अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, थानाध्यक्षों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों और चौकीदारों के माध्यम से ढोल पिटवाकर भी आम लोगों को जानकारी देने को कहा गया है.
श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और भैरवा श्रावणी मेला को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें. यह आदेश सरकारी अधिकारियों एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने में तैनात कर्मियों के आधिकारिक कार्यों पर लागू नहीं होगा.
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