एक सप्ताह के अंदर जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र किया जाय निर्गत
एक सप्ताह के अंदर जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र किया जाय निर्गत
मधेपुरा. प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा जन्म-मृत्यु निबंधन संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण में सभी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को निबंधन से संबंधित नियमों की चर्चा की गयी. जन्म-मृत्यु निबंधन नियमावली 1969 के बारे में बताया गया.जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय. सभी रजिस्ट्रार को निदेशित किया गया कि एक सूचना पट्ट जन्म-मृत्यु निबंधन कार्यालय के बाहर दीवार पर लगाया जाय, जिसमें रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) का नाम, मोबाइल संख्या, विलंब शुल्क इत्यादि लिखा हो, ताकि लाभुकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो. कैलेन्डर वर्ष 2025 समाप्त होने के उपरान्त सभी रजिस्ट्रार को वसूली की गयी. विलंब शुल्क को निर्धारित मद में कोषागार से माध्यम बैंक में एक सप्ताह के अंदर जमा करने का निदेश दिया गया. सभी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को आवेदनकर्त्ता से फार्म लेते समय पूरी तरह से फार्म भरे रहने के उपरांत ही लेना चाहिये, ताकि पोर्टल पर अपलोड करते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो. साथ ही जन्म हो या मृत्यु सभी में आधार कार्ड के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति अनिवार्य रूप से लगा हो. इनके महत्ता के बारे में समझाते हुए कहा कि जन्म प्रमाण-पत्र का उपयोग पासपोर्ट, उच्चतर शिक्षा, आधार कार्ड, बैंक खाता खुलवाने इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान है. इसी प्रकार मृत्य प्रमाण-पत्र का उपयोग पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा, बीमा, बैंक में जमा राशि की निकासी आदि कार्यों में सहायता प्रदान करता है.
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