ओवरलोड वाहनों के परिचालन पर शिकंजा, बालू उठाव पर भी प्रतिबंध

लखीसराय : बालू व्यवसाय के लिए चर्चित लखीसराय में किऊल नदी में बालू उठाव पर प्रतिबंध लगा है. ऐसे में वाहन चेकिंग अभियान परवान पर है. इसमें अवैध बालू परिवहन करने के साथ साथ ओवरलोडिंग गिट्टी, सीमेंट, बालू परिवहन करने वाले ट्रकों के विरुद्ध भी सख्ती जारी है. जिसका फलाफल राजस्व प्राप्ति में भी स्पष्ट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 14, 2017 4:07 AM

लखीसराय : बालू व्यवसाय के लिए चर्चित लखीसराय में किऊल नदी में बालू उठाव पर प्रतिबंध लगा है. ऐसे में वाहन चेकिंग अभियान परवान पर है. इसमें अवैध बालू परिवहन करने के साथ साथ ओवरलोडिंग गिट्टी, सीमेंट, बालू परिवहन करने वाले ट्रकों के विरुद्ध भी सख्ती जारी है. जिसका फलाफल राजस्व प्राप्ति में भी स्पष्ट दिख रहा है.

सितंबर माह में जिला परिवहन कार्यालय के लिए लक्ष्य 18 लाख राजस्व वसूली के विरुद्ध मात्र 10 दिन में ही 12 लाख राजस्व अर्जित किया जा चुका है. ऐसे में राजस्व वसूली का रिकॉर्ड कायम कर सकता है परिवहन विभाग. इसके साथ विभिन्न कागजातों के अभाव में वाहनों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है. पिछले दस दिनों में एक दर्जन से अधिक वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है. जिसमें 1 सितंबर के चेकिंग अभियान में ही पकड़े गये 3 बालू एवं 3 गिट्टी लदे ट्रक शामिल हैं.

कागजात के अभाव में मुकदमा
परमिट को लेकर सख्ती
ऑटो परिचालन को लेकर परमिट निर्गत करने के दौरान क्षेत्र का निर्धारण भी किया जाता है. गंतव्य स्थान से अधिकतम दूरी चिह्नित किया रहता है. जैसे लखीसराय से खुलने वाले ऑटो का परिचालन दूसरे जिले की सीमा में अवैध हो जाता है. इस संबंध में डीटीओ अरविंद कुमार ने बताया कि बगैर परमिट लांग रूट पर जाने वालों पर भी सख्ती बरती जायेगी. स्टेशन से विद्यापीठ, कलेक्ट्रेट के परमिट वाले ऑटो जमुई, मुंगेर, सिकंदरा, शेखपुरा तक यात्री ढोने का काम नहीं कर सकते हैं.