मुख्य बातें:
खगड़िया (गोगरी) से रणवीर झा की रिपोर्ट
CM Samrat Choudhary Abuse: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर गाली-गलौज, अमर्यादित और अश्लील भाषा का वीडियो (रील्स) प्रसारित करने का एक गंभीर मामला सामने आया है. खगड़िया जिला पुलिस के आलाधिकारियों के सख्त निर्देश पर जिले के विशेष साइबर पुलिस थाने में संबंधित फेसबुक प्रोफाइल और उसके संचालक के खिलाफ विधि सम्मत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है. सोशल मीडिया पर सार्वजनिक शांति भंग करने और मुख्यमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में पुलिस डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.
सोशल मीडिया सेल की पैनी नजर में आया ‘विवादित रील्स’
इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई और तकनीकी विसंगतियों से जुड़ी मुख्य कड़ियां इस प्रकार हैं:
- शिकायतकर्ता: खगड़िया जिला पुलिस के सोशल मीडिया सेल में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक (SI) शशांक शेखर सिंह ने मामले की कड़ियों को ढूंढते हुए साइबर थाने में आधिकारिक लिखित आवेदन दिया है.
- आरोपी की प्रोफाइल: एसआई शशांक शेखर सिंह ने नियमित मॉनिटरिंग के दौरान फेसबुक पर एक संदिग्ध प्रोफाइल देखी, जिसका यूजर नेम ‘shital ydv kumar’ दर्ज है.
- वायरल वीडियो की कड़वी सच्चाई: इस फेसबुक आईडी पर कई ऐसे रील्स और वीडियो लिंक पोस्ट किए गए थे, जिसमें एक युवक सार्वजनिक रूप से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति बेहद अभद्र, अश्लील और अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए गाली-गलौज कर रहा था.
लोक शांति भंग करने और छवि धूमिल करने की साजिश
शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया है कि फेसबुक आईडी से प्रसारित की जा रही यह टिप्पणियां और वीडियो पूरी तरह से पब्लिक (सार्वजनिक) हैं, जिसे कोई भी देख सकता है. इस भड़काऊ और अश्लील वीडियो के समाज में वायरल होने से न केवल मुख्यमंत्री और उनके संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, बल्कि आम सोशल मीडिया यूजर्स के बीच भी बेहद नकारात्मक संदेश जा रहा है. पुलिस के अनुसार, इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो से क्षेत्र की सांप्रदायिक और सामाजिक लोक शांति पूरी तरह भंग होने की प्रबल आशंका बनी हुई थी.
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ कांड संख्या 22/26
मामले की गंभीरता को देखते हुए खगड़िया साइबर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया है:
- दर्ज मुकदमा: कांड संख्या 22/26
- लगाई गई विधिक धाराएं: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-79, 351(3), 356 और आईटी एक्ट (IT Act) की धारा-67 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
CM Samrat Choudhary Abuse: डिजिटल साक्ष्य से आईपी एड्रेस और मोबाइल ट्रैक करने में जुटी पुलिस
मामले की संवेदनशीलता और हाई-प्रोफाइल प्रकृति को देखते हुए साइबर थाने के वरिष्ठ इंस्पेक्टर मुरारी कुमार को इस पूरे मामले का मुख्य अनुसंधानकर्ता (IO) बनाया गया है. पुलिस की तकनीकी टीम ने आरोपी के फेसबुक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट, पेज का मुख्य यूआरएल (URL) और विवादित रील्स को एक सुरक्षित पेन ड्राइव में डिजिटल साक्ष्य (Digital Evidence) के रूप में प्रिजर्व कर लिया है. साइबर सेल अब उस विशिष्ट आईपी एड्रेस (IP Address) और पंजीकृत मोबाइल नंबर को ट्रैक कर रही है, जिससे यह फेसबुक अकाउंट लॉगिन और संचालित किया जा रहा था. कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
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साइबर पुलिस ने आम नागरिकों और युवाओं से भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति या किसी जाति-धर्म के खिलाफ भड़काऊ और अमर्यादित पोस्ट साझा न करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी आईटी एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा सकती है.
