मतदाता सूची को पुनरीक्षण करने के लिए घर-घर जायेंगे बीएलओ
मतदाता सूची को पुनरीक्षण करने के लिए घर-घर जायेंगे बीएलओ
गोगरी. प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्रायसेम भवन सभागार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर शनिवार को परबत्ता और बेलदौर विधानसभा के सभी बीएलओ पर्यवेक्षक व बीएलओ की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीओ सुनंदा कुमारी ने की. बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गयी. उपस्थित पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया. बताया गया कि बीएलओ को घर-घर जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण करना है. पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने, अपात्रों का नाम हटाने तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया को गंभीरता से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के पुनर्गठन, परिवार समूह निर्धारण और मतदान केंद्रों की भौतिक जांच की प्रक्रिया को पारदर्शी और समन्वित तरीके से पूरा किया जाय. मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल सत्यापन और डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया को भी समझाया. बैठक में मतदाता जागरूकता, पारदर्शिता और समावेशन को प्राथमिकता देने की अपील की गयी. बैठक के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति भी उपलब्ध कराई गयी. फील्ड स्तर पर तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया.
2003 के बाद पहली बार होगा पुनरीक्षण
बैठक में वर्ष 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं का सत्यापन व पुनरीक्षण को लेकर जानकारी दी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संदर्भ में जारी दिशा निर्देश से अवगत कराया गया. बताया कि एक जुलाई से सभी बीएलओ घर- घर जाकर मतदाता का भौतिक रूप से सत्यापन करेंगे. मतदाता सत्यापन व पुनरीक्षण का कार्य 30 दिनों के अंदर पूरा करना है. इसके लिए एसडीओ सुनंदा कुमारी ने उपस्थित सुपरवाइजर व बीएलओ से सत्यापन व पुनरीक्षण कार्य को निर्धारित अवधि के अंदर सफलता पूर्वक पूर्ण करने का निर्देश दिया है. वहीं बैठक में गोगरी बीडीओ राजाराम पंडित, सीओ दीपक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 11 प्रकार के दस्तावेज के आधार पर मतदाता का सत्यापन व पुनरीक्षण कार्य किया जाना है. वर्ष 2003 से पूर्व मतदाता सूची में जुडे़ मतदाताओं को भारतीय नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करना है. 2003 के बाद जन्मे या मतदाता बने नागरिकों को स्वीकृत वैध दस्तावेजों के आधार पर अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होगी. उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध किया कि गणना प्रपत्र को आवश्यक स्व प्रमाणित दस्तावेजों के साथ संलग्न कर तथा घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करते हुए, यथाशीघ्र संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराएं. कहा कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा. यदि किसी योग्य नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित होने से छूट जाता है, तो वह दावा अवधि के दौरान फॉर्म-6 तथा विहित घोषणा-पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेगा.निर्वाचन आयोग से जारी आई कार्ड के साथ आयेंगे बीएलओ
बैठक में कहा कि बीएलओ मतदाताओं के घर आयेंगे, पूर्व से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म दो प्रतियों में आपको देंगे, आपका फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे. आपके द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को स्व प्रमाणित दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे. आपको पावती देंगे. मतदाता दोनों प्रतियों में फॉर्म भरें तथा गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम फोटो लगाएं. जरूरी दस्तावेजों को स्वयं-सत्यापित करके संलग्न करें. फॉर्म अपलोड से संबंधित अन्य सहयोग के लिए बीएलओ से संपर्क करें. फॉर्म बीएलओ को वापस दें और प्राप्ति रसीद जरूर लें. कहा कि बीएलओ अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र लेकर मतदाताओं के घर जाएंगे, जिससे आप उन्हें पहचान सकें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
