कैमूर में 38 किलो गांजा तस्करी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया एक-एक लाख रुपये जुर्माना

कैमूर जिले में 38 किलोग्राम गांजा की तस्करी के आरोप में दो तस्करों को विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया है. दोनों को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया है. यह सजा एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाई गई है.

Kaimur drug trafficking: कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में 38 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए दो तस्करों को विशेष न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई सजा

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कैमूर की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अधौरा थाना कांड संख्या 53/23 (दिनांक 30 सितंबर 2023) में दर्ज एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(2)(c) के तहत मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-02 सह विशेष न्यायाधीश, कैमूर, भभुआ विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया.

दोषियों की पहचान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के राजाकोट निवासी दीपु (पिता- मल्हे प्रसाद) तथा कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के डुमरकोन निवासी धर्मेन्द्र कुमार (पिता- लालबहादुर राम) के रूप में हुई है.

गुप्त सूचना पर हुई थी गिरफ्तारी

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 30 सितंबर 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष बालवृन्द प्रसाद के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने ग्राम दिघार मोड़ के समीप मोटरसाइकिल सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 38 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था.

जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा

मामले के त्वरित विचारण के दौरान लोक अभियोजक मिथलेश कुमार ने सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी की. न्यायालय ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.


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By Vinod kumar singh

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