Kaimur News : हत्या मामले के मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

सकरी में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में भभुआ कोर्ट के एडीजे तृतीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने कुदरा थाना अंतर्गत ग्राम सकरी निवासी महंगू यादव के पुत्र आलोक कुमार को हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है

भभुआ सदर. कुदरा थाना क्षेत्र के सकरी में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में भभुआ कोर्ट के एडीजे तृतीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने कुदरा थाना अंतर्गत ग्राम सकरी निवासी महंगू यादव के पुत्र आलोक कुमार को हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा दोषी पाये गये अभियुक्त को 60000 रुपये अर्थदंड भी देना होगा. हत्या मामले के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के संबंध में अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि रोहतास जिला के चेनारी थाना अंतर्गत सरैया निवासी राजेश कुमार सिंह ने कुदरा थाना कांड संख्या 159 /21 दर्ज कराते हुए अपनी प्राथमिकी में बताया था कि 18 जून 2021 को उनका पुत्र विवेक कुमार सकरी निवासी रोजी यादव के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए भभुआ गया हुआ था. शादी समारोह से लौटते समय अभियुक्त आलोक कुमार, विवेक कुमार व सुनील कुमार एक ही बाइक पर बैठकर कुदरा सकरी आये. इस दौरान आलोक कुमार दोनों को आराम करने के बहाने अपने घर की छत पर ले गया और वहीं पर अपने साथ पिस्टल से विवेक कुमार के सीने में गोली मार दी और भाग निकला. गोली मारने से जख्मी विवेक को इलाज के लिए सुनील कुमार व प्रिंस कुमार ग्रामीणों की मदद से कुदरा अस्पताल लेकर आये, लेकिन युवक की हालत गंभीर होने पर कुदरा के डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भभुआ रेफर कर दिया. जहां लाये जाने के बाद डॉक्टर ने गोली से जख्मी विवेक कुमार को मृत घोषित कर दिया था. मामले में अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त के खिलाफ भादवि की धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया था. कोर्ट में विचारण के दौरान कुल सात गवाहों की गवाही हुई. इसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त आलोक कुमार को भादवि की धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. यहां अभियुक्त आलोक कुमार को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास के साथ 50000 रुपये अर्थदंड और 27 आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष कारावास व 10000 अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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