IRCTC Hotel Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने IRCTC होटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. ED की ओर से भी इस आदेश की पुष्टि की गई है.
इस मामले में कुल 16 आरोपी थे. कोर्ट ने इनमें से 7 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया. अब बाकी 9 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी.
किन 9 लोगों पर तय होंगे आरोप?
कोर्ट के आदेश के अनुसार लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम चंद गुप्ता, सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया है.
इन आरोपियों के खिलाफ PMLA की धारा 3 और 4 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ेगी.
क्या है IRCTC होटल का पूरा मामला?
यह मामला उस समय का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे. मामला रांची और पुरी के रेलवे होटलों के संचालन का ठेका देने से जुड़ा है.
ED का आरोप है कि इन दोनों होटलों का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था. जांच एजेंसी का दावा है कि इसके बदले पटना की करीब 2 एकड़ जमीन को कम कीमत पर एक कंपनी के जरिए हासिल किया गया.
पटना की जमीन और कंपनी का क्या है कनेक्शन?
ED के मुताबिक, जमीन पहले डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (DMCPL) के पास गई थी. इस कंपनी पर प्रेम चंद गुप्ता और उनके परिवार का नियंत्रण था.
बाद में कंपनी के शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कम कीमत पर ट्रांसफर किए गए. इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर लारा प्रोजेक्ट्स कर दिया गया.
ED का आरोप है कि रेलवे होटलों का ठेका और जमीन का यह सौदा आपस में जुड़ा हुआ था.
लालू यादव पर क्या आरोप है?
जांच एजेंसी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का इस्तेमाल रेलवे होटलों का ठेका सुजाता होटल्स को दिलाने में किया.
कोर्ट ने फिलहाल इन आरोपों को साबित नहीं माना है. अदालत ने मामले में आगे सुनवाई और ट्रायल के लिए पर्याप्त आधार मानते हुए आरोप तय करने का आदेश दिया है.
7 आरोपियों को मिली राहत
इस मामले में 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने इनमें से 7 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया.
इनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया गया. बाकी 9 आरोपियों के खिलाफ अब मामला आगे चलेगा.
बिहार की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें
ED ने 44.75 करोड़ की संपत्ति की थी कुर्क
इस मामले की जांच के दौरान ED ने PMLA की धारा 5 के तहत करीब 44.75 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की थीं.
कोर्ट की ओर से आरोप तय करने का आदेश दिए जाने के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष अपने सबूत पेश करेगा और आरोपियों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा. आरोप तय होना दोष साबित होना नहीं है. अब अदालत में सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर मामले की आगे सुनवाई होगी.
इसे भी पढ़ें : Bihar Ka Mausam: अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के 13 जिलों में 30-40 KMPH की गति से चलेगी हवा, बारिश को लेकर IMD अलर्ट
