गोपालगंज: प्लस टू स्कूल में करोड़ों के गबन के आरोप की जांच तेज, प्रधानाध्यापक को मिला अंतिम नोटिस, 20 जुलाई को तलब

Mukhiram Higher Secondary School Inspection : गोपालगंज के थावे प्रखंड स्थित मुखीराम उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में छात्र और विकास कोष में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच तेज हो गई है. शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक को 20 जुलाई को सभी मूल अभिलेखों और लिखित स्पष्टीकरण के साथ डीपीओ कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. ग्रामीणों की शिकायत पर यह कार्रवाई शुरू की गई है.

Mukhiram Higher Secondary School Inspection : गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड स्थित मुखीराम उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में छात्र कोष और विकास कोष में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच तेज हो गई है. शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक को 20 जुलाई को सभी मूल अभिलेख और लिखित स्पष्टीकरण के साथ डीपीओ कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

छात्र और विकास कोष की जांच में तेजी

जानकारी अनुसार थावे प्रखंड के मुखीराम उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में छात्र कोष और विकास कोष की राशि में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है. माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) विनय कुमार सुमन ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को अंतिम स्मार-पत्र जारी किया है.

20 जुलाई को डीपीओ कार्यालय में होना होगा उपस्थित

शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार संबंधित प्रधानाध्यापक को 20 जुलाई को दोपहर तीन बजे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना होगा. उन्हें लिखित स्पष्टीकरण के साथ सभी मूल अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीणों की शिकायत पर शुरू हुई जांच

डीपीओ विनय कुमार सुमन के अनुसार थावे के विदेशी टोला निवासी श्यामलाल प्रसाद एवं अन्य ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि वर्ष 2016 से अब तक छात्र कोष और विकास कोष की राशि में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं. शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर संबंधित प्रधानाध्यापक से जवाब मांगा है.

कैशबुक और बैंक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेज होंगे प्रस्तुत

प्रधानाध्यापक को छात्र कोष एवं विकास कोष से संबंधित सभी वाउचर, कैशबुक, बैंक रिकॉर्ड, खर्च का विवरण तथा अन्य मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. यदि इस मामले में पहले किसी स्तर पर जांच हुई है या कोई विभागीय आदेश जारी हुआ है, तो उसकी मूल प्रति भी उपलब्ध करानी होगी.

पीजीआरओ को भेजी जाएगी जांच रिपोर्ट

शिक्षा विभाग ने कहा है कि उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और स्पष्टीकरण के आधार पर मामले का निष्पादन कर प्रतिवेदन लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी (पीजीआरओ) को भेजा जाएगा. विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि पर जवाब या अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक की होगी और उनके विरुद्ध विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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Author: Prabhat khabar news desk

Published by: Sakshi Kumari

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