गोपालगंज. जिला अपीलीय प्राधिकार से बिना रिक्ति के नियुक्त 33 शिक्षकों को सेवामुक्त कर दिया. साथ ही उनके वेतन मद में दी गयी राशि की वसूली करने का आदेश दिया है. शिक्षा विभाग की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. बता दें कि जिला अपीलीय प्राधिकार से बिना रिक्ति के शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में राज्य अपीलीय प्राधिकार ने पूर्व में ही इन शिक्षकों को सेवामुक्त कर वेतन वसूली का आदेश दिया था. इसके बाद इन शिक्षकों ने अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है.
इन शिक्षकों पर विभाग के एक्शन से मचा हड़कंप
इन शिक्षकों से बचाव कथन में मांगा गया अभिकथन स्वीकार्य नहीं है. इन शिक्षकों पर विभाग के एक्शन से हड़कंप मच गया है. अब डीइओ योगेश कुमार ने संबंधित बीइओ को निर्देश दिया है कि इन 33 शिक्षकों को सेवामुक्त कर नियुक्ति तिथि से वेतन में दी गयी राशि की गणना करते हुए वसूली की कार्रवाई करें.
25 मार्च के बाद नहीं दर्ज होगी इनकी उपस्थिति
सभी नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि 25 मार्च तक सभी शिक्षकों को सेवामुक्त कर दिया जाये. सेवामुक्त नहीं किए जाने की स्थिति में हाइकोर्ट के आदेश तथा उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना मानते हुए कठोर कार्रवाई की जायेगी. वहीं संबंधित स्कूल के हेडमास्टर को निर्देश दिया गया है कि 25 मार्च तक सेवामुक्त नहीं किए जाने की स्थिति में उनकी उपस्थिति पर रोक लगाएं. साथ ही उनके ई-शिक्षा कोष आईडी को निष्क्रिय कर दें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
