निगम को 4.22 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स प्राप्त

निगम को 4.22 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स प्राप्त

इंट्रेस्ट व पेनॉल्टी में छूट देने के बाद बकायेदारों ने दिखायी रुचि

अभियान के तहत 31 मार्च तक टैक्स जमा कर सकेंगे पुराने बकायेदार

वरीय संवाददाता, गया जी. शहर में कई संस्थानों के पास होल्डिंग टैक्स वर्षों से निगम का बाकी था. नगर निगम के लाख कोशिश के बाद भी वसूली नहीं हो पा रही थी. इसके बाद नगर निगम ने आंतरिक स्रोत मजबूत करने के लिए पुराना बकाया वसूली को लेकर इंट्रेस्ट व पेनॉल्टी में छूट दिये जाने की घोषणा की. उसके बाद पुराना बकाया मिलना शुरू हो गया है. नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के प्रोत्साहन के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना चलायी गयी है. पुराना बकाया एक मुश्त जमा करने पर पेनॉल्टी व इंट्रेस्ट में छूट दी जा रही है. निगम के पुराने बकायेदारों के पास 10.4 करोड़ रुपये था. नगर निगम ने इंट्रेस्ट व पेनॉल्टी करीब 4.45 करोड़ माफ कर मूल धन वसूली के लिए विशेष तौर पर 31 मार्च 2026 तक समय दिया है. इस घोषणा के बाद धड़ाधड़ लोग पुराना बकाया होल्डिंग टैक्स जमा कराने लगे हैं. अब तक निगम में 4.22 करोड़ रुपये जमा हुआ है. दो करोड़ और पुराना बकाया वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है. निगम की ओर से जल्द वार्डों में टैक्स सेटलमेंट शिविर लगाने की तैयारी हो रही है.

क्या कहते हैं अधिकारी

लोगों को स्वत: टैक्स को समय पर जमा कर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करना चाहिए. निगम की ओर से उन्हें याद दिलाने के लिए मैसेज, जगह-जगह पोस्टर व माइकिंग करायी जाती है. पुराना बकायेदारों के लिए सुनहरा अवसर है कि वन टाइम सेटलमेंट अभियान में लोगों को पेनॉल्टी व इंट्रेस्ट में छूट दी जा रही है. 31 मार्च के बाद पुराना बकाया लोगों को इंट्रेस्ट व पेनॉल्टी के साथ जमा करना पड़ेगा.

शशिकांत, उपनगर आयुक्तB

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: JITENDRA MISHRA

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >