इंट्रेस्ट व पेनॉल्टी में छूट देने के बाद बकायेदारों ने दिखायी रुचि
अभियान के तहत 31 मार्च तक टैक्स जमा कर सकेंगे पुराने बकायेदार
वरीय संवाददाता, गया जी. शहर में कई संस्थानों के पास होल्डिंग टैक्स वर्षों से निगम का बाकी था. नगर निगम के लाख कोशिश के बाद भी वसूली नहीं हो पा रही थी. इसके बाद नगर निगम ने आंतरिक स्रोत मजबूत करने के लिए पुराना बकाया वसूली को लेकर इंट्रेस्ट व पेनॉल्टी में छूट दिये जाने की घोषणा की. उसके बाद पुराना बकाया मिलना शुरू हो गया है. नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के प्रोत्साहन के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना चलायी गयी है. पुराना बकाया एक मुश्त जमा करने पर पेनॉल्टी व इंट्रेस्ट में छूट दी जा रही है. निगम के पुराने बकायेदारों के पास 10.4 करोड़ रुपये था. नगर निगम ने इंट्रेस्ट व पेनॉल्टी करीब 4.45 करोड़ माफ कर मूल धन वसूली के लिए विशेष तौर पर 31 मार्च 2026 तक समय दिया है. इस घोषणा के बाद धड़ाधड़ लोग पुराना बकाया होल्डिंग टैक्स जमा कराने लगे हैं. अब तक निगम में 4.22 करोड़ रुपये जमा हुआ है. दो करोड़ और पुराना बकाया वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है. निगम की ओर से जल्द वार्डों में टैक्स सेटलमेंट शिविर लगाने की तैयारी हो रही है.
