शहर में विशेष अभियान चलायेगी नगर परिषद प्रतिनिधि, शेरघाटी. नगर परिषद शेरघाटी ने राज्य सरकार व नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के निर्देश पर नगर क्षेत्र में अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और अवैध पार्किंग के विरुद्ध विशेष अभियान प्रारंभ किया है. नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति लगाये गये विज्ञापन और सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत पार्किंग से यातायात व्यवस्था बाधित होती है. शहर की सौंदर्यता, नागरिक सुरक्षा और नगर परिषद के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. जारी आदेश के अनुसार, नगर क्षेत्र में बिना अनुमति लगे सभी होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाये जायेंगे. इसके साथ ही सड़कों, चौक-चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर की जा रही अवैध पार्किंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं पर नियमानुसार दंडात्मक व विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. नगर परिषद ने सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, विज्ञापन एजेंसियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही विज्ञापन लगाएं. निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करें. नियमों के उल्लंघन पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी. नगर प्रशासन ने नागरिकों से स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर निर्माण में सहयोग की अपील की है.
शेरघाटी शहर में हटाये जायेंगे अवैध होर्डिंग व पार्किंग
शहर में विशेष अभियान चलायेगी नगर परिषद
