Darbhanga News: ट्रैफिक चालान से संबंधित सुलहयोग्य मामलों का निपटारा अब जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय स्थित स्थायी लोक अदालत में किया जाएगा. पटना उच्च न्यायालय के 23 जून 2026 के आदेश के आलोक में यह व्यवस्था लागू की गई है, ताकि यातायात चालान से जुड़े मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके.
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया निर्णय
शनिवार को मध्यस्थता भवन में स्थायी लोक अदालत के पीठासीन पदाधिकारी की अध्यक्षता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी के संचालन में बैठक आयोजित की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधीन कार्यरत स्थायी लोक अदालत अब ट्रैफिक चालान से संबंधित सुलहयोग्य मामलों का निपटारा करेगी.
त्वरित निष्पादन पर रहेगा जोर
बैठक में कहा गया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है. इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस और वाहन हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा.
अधिकारियों के साथ कार्यान्वयन पर हुई चर्चा
बैठक में ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार, एडीटीओ रवि आर्या तथा एमवीआई सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया. इस दौरान पटना उच्च न्यायालय के आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन और नई व्यवस्था के सुचारु संचालन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.
