दरभंगा: सिंहवाड़ा प्रखंड के मध्य विद्यालय कोरा में वर्ग चार की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में शिक्षक राजेश पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. डीईओ विद्यानंद ठाकुर से प्राप्त सहमति पत्र के आलोक में स्थापना डीपीओ अवधेश कुमार ने 11 सितंबर को आदेश जारी कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है.
सिंहवाड़ा बीईओ की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षक राजेश पासवान ने नौ सितंबर को वर्ग कक्ष में तीन छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना से गुरु-शिष्य संबंध की छवि धूमिल हुई है. इसे सरकारी कर्मी के प्रतिकूल आचरण मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गयी है.
जाले बीईओ कार्यालय में रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय जाले बीईओ कार्यालय निर्धारित किया गया है. उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. साथ ही आरोप पत्र अलग से निर्गत करने का निर्देश दिया गया है.
45 दिनों में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश
मामले की जांच के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता को जांच पदाधिकारी बनाया गया है. दोनों अधिकारियों को 45 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही का संचालन कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
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