Darbhanga Teacher HRA: जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को संशोधित दर से मकान किराया भत्ता (एचआरए) देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर ने इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.
एक जनवरी 2024 से प्रभावी हैं संशोधित दरें
जारी निर्देश के अनुसार, वित्त विभाग के संकल्प के आलोक में एक जनवरी 2024 से संशोधित दरें प्रभावी हैं. इसके तहत ‘जेड’ श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 10 प्रतिशत, अवर्गीकृत शहरों में 7.5 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 प्रतिशत की दर से आवास भत्ता देय होगा. दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 10 प्रतिशत की दर से शहरी आवास भत्ता मिलेगा.
नगर निगम से 8 किमी परिधि के स्कूलों को भी मिलेगा लाभ
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों के शिक्षकों को भी नियमानुसार लाभ मिलेगा. इसके लिए संबंधित विद्यालय की दूरी का प्रमाण-पत्र पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से प्राप्त करना होगा.
बीइओ के माध्यम से जमा करना होगा आवेदन
शिक्षक स्वघोषणा पत्र एवं आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करेंगे, जहां जांच के बाद स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा. जिला शिक्षा कार्यालय ने बीइओ को पात्र विद्यालयों की सूची और अभिलेख समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
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