पीली बत्ती हटी

मोतिहारीः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शनिवार को जिले के सभी पदाधिकारी के सरकारी वाहन से पीली बत्ती हटा दी गयी. नयी अधिसूचना चार मार्च को बिहार सरकार के द्वारा निर्गत हुई है. ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के अभय कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध केस दायर किया था. श्री सिंह […]

मोतिहारीः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शनिवार को जिले के सभी पदाधिकारी के सरकारी वाहन से पीली बत्ती हटा दी गयी. नयी अधिसूचना चार मार्च को बिहार सरकार के द्वारा निर्गत हुई है.

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के अभय कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध केस दायर किया था. श्री सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ वाद सं. 25237/2010 एवं 23984/2010 के माध्यम से केस किया था कि भी पदाधिकारी को अपनी गाड़ी पर पीली बत्ती लगाना अवैध है. इस पर रोक लगाना चाहिये.

इसे लेकर बिहार सरकार ने पहले से सारी अधिकारों को खारिज करते हुये अगले आदेश तक सारे पदाधिकारियों को पीली बत्ती के उपयोग पर रोक लगा दिया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >