राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा को लेकर सख्ती, जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन

Buxar News: बक्सर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा मजबूत करने, अवैध अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर जिला हाईवे सेफ्टी समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में District Highway Road Safety Task Force के गठन समेत कई अहम निर्देश दिए गए.

Buxar News (प्रशांत कुमार राय): बक्सर समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला हाईवे सेफ्टी समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सुदृढ़ करने, अवैध अतिक्रमण हटाने तथा यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

बैठक में जिला स्तर पर जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित निरीक्षण, गश्ती एवं सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

अवैध अतिक्रमण हटाने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश

जिला पदाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण एवं अनाधिकृत संरचनाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध निष्कासन कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही Highway Safety Zone क्षेत्र में NHAI की अनापत्ति (NOC) के बिना किसी प्रकार का लाइसेंस जारी नहीं करने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने को कहा गया.

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग तथा दुर्घटना संभावित स्थलों (Black Spots) की सतत निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया. इसके अतिरिक्त प्रत्येक पखवाड़े समीक्षा बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण संधारित करने पर बल दिया गया.

60 दिनों में हटेंगी अवैध संरचनाएं

जिला पदाधिकारी ने 60 दिनों के भीतर अवैध संरचनाओं के ध्वस्तीकरण एवं निष्कासन की कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा निरीक्षण एवं गश्ती के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया. बैठक में BLS एम्बुलेंस, रिकवरी क्रेन एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NHAI के साथ समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया.

अवैध पार्किंग पर होगी कार्रवाई

बैठक में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथों के Right of Way क्षेत्र में भारी एवं व्यावसायिक वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी. वाहनों की पार्किंग केवल निर्धारित ट्रक ले-बाय एवं Wayside Amenity स्थलों पर ही की जा सकेगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं सह-चालकों के विरुद्ध जुर्माना सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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Published by: Vikas Jha

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