bhagalpur news. नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार मामले के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बलात्कार के आरोपितों को सुनायी गयी सजा.

– चार अभियुक्तों को दी गयी सात – सात वर्ष की सजा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनायी सजा

– वर्ष 2011 में नाबालिग से जबरन शादी कर दुष्कर्म का मामला हुआ था उजागर

संवाददाता, भागलपुर

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने लोदीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में दोषी पाये गये अभियुक्त विनय यादव को दस वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. जबकि इसी मामले में चार अन्य अभियुक्तों गोपाल यादव, जलास यादव, सिवाही यादव और अनोखा देवी को सात – सात वर्ष सश्रम कारावास और दस – दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. मालूम हो कि विनय यादव को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 366 (ए), 376 और 342 के तहत दोषी पाया गया था, जबकि अन्य चार अभियुक्तों को धारा 366 (ए) के तहत दोषी करार दिया गया था. मामले में अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक अजय कुमार यादव कर रहे थे. मामले की प्राथमिकी लोदीपुर थाना कांड संख्या 66, वर्ष 2011 दर्ज कर न्यायालय में वाद संख्या एसटी नंबर 370, वर्ष 2012 और एसटी नंबर 811, वर्ष 2012 दर्ज कर की जा रही थी. घटना के संदर्भ में जानकारी दी गयी है कि अन्य सभी आरोपियों ने मिल कर नाबालिग का अपहरण कर लिया था. मामले के चारों अभियुक्तों ने मिल कर नाबालिग की जबरन शादी विनय से करा दी और शादी के बाद विनय ने नाबालिग के साथ जबरन बलात्कार किया. मामला प्रकाश में आने के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को अपहृताओं के चंगुल से मुक्त कराया था.

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Published by: Kali kinker mishra

काली किंकर मिश्रा प्रिंट माध्यम में 25 वर्षों से अधिक समय से व डिजिटल माध्यम में पिछले पांच वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अमर उजाला, दैनिक जागरण के बाद फिलहाल प्रभात खबर भागलपुर कार्यालय में कार्यरत हैं. दिल्ली, पंजाब, झारखंड में पत्रकारिता कर चुके हैं.

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