bhagalpur news.गेरुआ नदी में अवैध बालू खनन, कुणाल इंटरप्राइजेज पर 71 लाख से अधिक का जुर्माना
गेरुआ नदी में अवैध बालू खनन को लेकर मेसर्स कुणाल इंटरप्राइजेज पर 71 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है.
भागलपुर
गेरुआ नदी में अवैध बालू खनन को लेकर मेसर्स कुणाल इंटरप्राइजेज पर 71 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. यह कार्रवाई सन्हौला के चकनथु, नगदा, बोड़ा, चख्मजा सहित कई स्थानों पर अवैध खनन के आधार पर की गयी है. गेरुआ यूनिट-1 के बंदोबस्तधारी राजेश कुमार शर्मा के खिलाफ यह जुर्माना लगाया गया है. सन्हौला पैक्स संघ के अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह की शिकायत पर यह जांच शुरू हुई थी. खनिज विभाग की ओर से पहले चार सदस्यीय टीम ने स्थल निरीक्षण किया और फिर ड्रोन से भी पूरे इलाके की जांच कराई गयी. जांच में यह सामने आया कि चकनथु में 24425 सीएफटी, नगदा में 4950 सीएफटी, बोड़ा में 24675 सीएफटी, चकनथु में 46875 सीएफटी और चख्मजा व नकदा क्षेत्र में 32975 सीएफटी बालू का अवैध खनन हुआ है.
खनन स्थल घाट सीमा से बाहर पाया गया और मशीनों के उपयोग का भी प्रमाण मिला. घाट सीमा के 37 मीटर और चार मीटर बाहर खनन किए जाने में बंदोबस्तधारी की सीधी संलिप्तता पाई गयी. ड्रोन से जांच कराने के निर्देश विभाग द्वारा पहले ही दिए गए थे. कई बार समय मांगे जाने के बाद विभाग ने स्वयं ड्रोन से सर्वे कराने का निर्णय लिया. बुधवार तक इसकी रिपोर्ट आने की संभावना है.
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