Bettiah: गैर इरादतन हत्या में एक को दस वर्ष की सजा

जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय असिताभ कुमार ने एक अभियुक्त को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया . गैर इरादतन हत्या के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय असिताभ कुमार ने एक अभियुक्त को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ हीं पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. सजायाफ्ता शिकारपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया मलदहिया निवासी सरफराज खान है. अपर लोक अभियोजक चंद्र शेखर प्रसाद ने बताया कि घटना 5 दिसंबर 2016 की है. घटना तिथि की संध्या सूचक खुरशेद अंसारी की भवे लालमुन नेशा खेत में खाद छिटकर घर लौट रही थी. रास्ते में अभियुक्त सरफराज खान उसे गाली देते हुए कहने लगे कि हमारे खेत में खाद क्यूं रखी थी. इस बात को लालमुन नेशा ने घर आकर परिजनों से बताया. तब सूचक के पिता मोबारक अंसारी अभियुक्त से पूछने गए. तभी सरफराज खान के अन्य सहयोगी हरवे हथियार से लैश वहां आ गए. सरफराज खान अपने हाथ में लिए लाठी से मोबारक अंसारी के सर पर मारा. जिससे मोबारक अंसारी का सर फट गया. बचाने आए परिजनों को भी अभियुक्तों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया था. जख्मी मोबारक अंसारी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल नरकटियागंज लाया गया. जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एमजेके अस्पताल बेतिया रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान मोबारक अंसारी की मौत बेतिया में हो गई. अनुसंधान के पश्चात पुलिस ने सरफराज खान समेत अन्य के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. न्यायालय द्वारा सरफराज खान तथा जफरान खान का विचारण उक्त न्यायालय के द्वारा किया जा रहा था. विचारण के दौरान ही जफरान खान की मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने सरफराज खान को भादवि की धारा 304 पार्ट 2 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष, धारा 147 में 2 वर्ष कारावास की सजा साथ साथ चलाने का आदेश दिया है. विदित हो कि मामले में आरोपित अन्य आरोपियों का विचारण अभी दूसरे न्यायालय में विचाराधीन है.

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Author: RANJEET THAKUR

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