दो गांजा तस्करों को छह छह वर्ष की सजा

गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दो गांजा तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें छह छह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया. गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दो गांजा तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें छह छह वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उनके ऊपर 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता सरवन शाह एवं सुनील कुमार गुप्ता पश्चिम चंपारण के पंचरुखी गांव के रहने वाले हैं. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 9 मार्च 2019 की है. भंगहा थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पिलर संख्या 429/70 के पास से कुछ लोग गांजा लेकर नेपाल से भारत सीमा में आने वाले हैं. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां घेराबंदी किया. इस दौरान दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर नेपाल से भारत की ओर आते दिखाई दिए. पुलिस को देखकर दोनों ने भागने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस बल द्वारा उसे उन्हें पकड़ लिया गया. दोनों की तलाशी लेने पर दोनों के पास से एक किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया. इस संबंध में भंगहा पुलिस ने थाने में प्राथमिक की दर्ज की थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SATISH KUMAR

SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >