Bettiah News: जिला शिक्षा कार्यालय के स्थापना संभाग के डीपीओ अखिल वैभव ने न्यायिक आदेश के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश के तहत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रूपही टांड़ (भितहा) की तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापिका सुमन प्रसाद को रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ और गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
विभागीय आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गई है.
न्यायालय में सुनवाई के दौरान सामने आया मामला
आदेश के अनुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम चंपारण के न्यायालय में लंबित एक मामले की सुनवाई के दौरान विद्यालय के अभिलेखों में कटिंग-छांट का मामला सामने आया था.
इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त जांच टीम गठित की गई और मामले की जांच कराई गई.
जांच रिपोर्ट में क्या कहा गया?
जांच रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालय के नामांकन पंजी सहित अन्य अभिलेखों में कथित रूप से षड्यंत्रपूर्वक छेड़छाड़ कर एक आरोपित को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया.
आदेश में यह भी उल्लेख है कि जांच के दौरान घोर लापरवाही और बिहार रिकॉर्ड मैनुअल के प्रावधानों के उल्लंघन की पुष्टि होने की बात कही गई है.
तीन बार मांगा गया स्पष्टीकरण
विभागीय आदेश के मुताबिक, संबंधित शिक्षिका से 5, 7 और 10 जून 2026 को स्पष्टीकरण मांगा गया था.
प्राप्त जवाब की समीक्षा के बाद उसे संतोषजनक नहीं माना गया. इसके बाद बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 तथा बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के प्रावधानों के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई.
निलंबन अवधि में यहां रहेगा मुख्यालय
आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में सुमन प्रसाद का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, गौनाहा निर्धारित किया गया है.
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आरोप-पत्र अलग से जारी किया जाएगा, जबकि निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा.
