Begusarai News : जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 मनोज कुमार की अदालत ने नगर थाना कांड संख्या 168/2017 की सुनवाई करते हुए होमगार्ड जवान मंटून राय की हत्या के मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है. दोषी करार दिये गये आरोपितों में मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी निवासी चंदन सिंह और नंदन सिंह तथा रतनपुर थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी विमल राय शामिल हैं. न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख निर्धारित की है.
अभियोजन ने पेश किये आठ गवाह
मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल साहू ने कुल आठ गवाहों की गवाही करायी. इनमें राजीव राय, शंभू राय, प्रमोद राय, अशोक राय, अनिल राय, सुधीर राय, पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार और चिकित्सक डॉ. विनोद कुमार शामिल थे. इन गवाहों के बयान और मामले से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा.
बचाव पक्ष ने तीन गवाहों से करायी गवाही
आरोपित चंदन सिंह और नंदन सिंह की ओर से तीन गवाह बल्लभ प्रसाद सिंह, रामनरेश सिंह और संजय कुमार की गवाही करायी गयी. तीनों गवाहों ने दावा किया कि घटना के दिन और समय चंदन सिंह और नंदन सिंह रामदीरी गांव स्थित अपने बालू-गिट्टी डिपो पर मौजूद थे. गवाहों ने बताया कि पुलिस दोनों को पूछताछ के नाम पर बालू-गिट्टी डिपो से बुलाकर ले गयी थी.
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आरोपितों की दलील पर न्यायालय ने नहीं किया भरोसा
न्यायालय ने बचाव पक्ष की ओर से पेश किये गये तीनों गवाहों के दावे पर भरोसा नहीं किया. सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने चंदन सिंह, नंदन सिंह और विमल राय को होमगार्ड जवान मंटून राय की हत्या के मामले में दोषी करार दिया.
जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या का आरोप
अभियोजन के अनुसार, 4 अप्रैल 2017 को रतनपुर थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी सूचक प्रमोद राय का भाई मंटून राय घर से बाजार जाने के लिए निकला था. उसने अपने भाई प्रमोद राय को भी साथ चलने के लिए कहा. प्रमोद राय को कुछ काम होने के कारण वह पीछे रुक गया और भाई को आगे जाने के लिए कहा. इसके बाद मंटून राय सीताराम राय के घर के पास पिपरा-इटवा तीनमुहानी रोड पर अपने भाई का इंतजार करने लगा.
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चारों तरफ से घेरकर की गयी गोलीबारी
अभियोजन के अनुसार, प्रमोद राय अपने भाई के पास पहुंचने ही वाला था, तभी उसने देखा कि पश्चिम दिशा से शंभू सिंह, राहुल सिंह, चिंटू सिंह, चंदन सिंह, नंदन सिंह, ललन सिंह, विमल राय, रणजीत राय, बालाजी और मुकेश सिंह समेत अन्य लोग मंटून राय को चारों तरफ से घेर रहे थे. आरोप है कि आरोपितों ने जमीन विवाद को लेकर धमकी देते हुए कहा कि जमीन की डिग्री कोर्ट से ले ली है, लेकिन जमीन भोगने नहीं देंगे. इसके बाद ताबड़तोड़ गोली चलाकर मंटून राय की हत्या कर दी गयी.
मंटून राय था होमगार्ड जवान
मृतक मंटून राय होमगार्ड का जवान था. घटना के बाद मामले में नगर थाना में कांड संख्या 168/2017 दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है. अब 20 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
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