Begusarai News (विपिन कुमार मिश्र की रिपोर्ट): बेगूसराय व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने चर्चित रेखा देवी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी रवि कुमार उर्फ पुट्टू को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषसिद्ध पाया है.
साल 2025 में हुई थी महिला की हत्या
सजा के बिंदु पर सुनवाई आगामी 26 मई 2026 को होगी. यह मामला नीमा चांदपुरा थाना कांड संख्या
04/25 एवं सत्र वाद संख्या 987/2025 से जुड़ा हुआ है. मामले के सूचक नीमा चांदपुरा थाना अंतर्गत नीमा गांव वार्ड संख्या-05 निवासी मणिकांत पोद्दार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियोजन संतोष कुमार के अनुसार 4 जनवरी 2025 की रात करीब 10:30 बजे आरोपी रवि कुमार उर्फ पुट्टू अपने पिता जितेंद्र
कुमार उर्फ बिशो पोद्दार तथा दो अज्ञात लोगों के साथ सूचक के घर पहुंचा था.
गोली मारकर की गई थी महिला की हत्या
आरोपी मृतका रेखा देवी का रिश्तेदार था, इसलिए घर का गेट खोल दिया गया. इसके बाद रवि कुमार ने रेखा देवी से कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब है और चलने को कहा लेकिन रेखा देवी ने रात में जाने से इंकार कर दिया. इसी दौरान आरोपी ने चाय की मांग की और फिर जितेंद्र उर्फ बिशो के कहने पर
रवि कुमार ने रेखा देवी को गोली मार दी. जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
छह गवाहों की कराई गई गवाही
घटना के समय घर में सूचक की पुत्रवधू खुशबू कुमारी भी मौजूद थीं. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी चारपहिया वाहन से फरार हो गए थे. मले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई. इनमें ज्ञान देव कुमार, सूचक मणिकांत पोद्दार, खुशबू देवी, चिकित्सक डॉ. सुशील कुमार गोयनका, अनुसंधानकर्ता रॉली कुमारी एवं दीपक कुमार शामिल थे.
