बेगूसराय से विकाश मिश्रा की रिपोर्ट
Begusarai News : दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में बेगूसराय की अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 4 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट,बेगूसराय संजय कुमार की अदालत ने सुनाया है. यह मामला साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या-237/23 से संबंधित है. मामले में बेगूसराय पुलिस के वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष अनुसंधान तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है.
आपत्तिजनक वीडियो बनाकर देता था धमकी
मामले के अनुसार आरोपी निखिल कुमार पिता-नगीना सोनी के सोने-चांदी के आभूषण की दुकान परिवादिनी के घर के पास थी. इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. आरोपी ने परिवादिनी को एक मोबाइल फोन खरीदकर दिया और प्रेम संबंध की बातें करते हुए उसे अपने झांसे में ले लिया. आरोप है कि आरोपी ने शादी का वादा करते हुए कहा कि वह उसे रानी की तरह रखेगा. इसके बाद उसने कभी घर में तो कभी बंद दुकान में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इतना ही नहीं,आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी दी.
हिमाचल तक ले जाकर करता रहा शोषण, अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला
बाद में वह परिवादिनी को बहला-फुसलाकर हिमाचल प्रदेश ले गया,जहां भी उसका यौन शोषण करता रहा. मामले की सूचना मिलने के बाद बेगूसराय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. अनुसंधान के दौरान जुटाए गए मजबूत और अकाट्य साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक दिन दिवाकर शरण ने प्रभावी एवं तथ्यपरक बहस की,जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 4 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस फैसले को महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि ऐसे मामलों में कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
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