आरबीआई ने औरंगाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर लगाया ₹20 हजार का जुर्माना

Patna-Aurangabad News: आरबीआई ने औरंगाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर लगाया ₹20 हजार का जुर्माना, क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई!

Patna-Aurangabad News: (सुबोध कुमार नंदन) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बिहार के औरंगाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई बैंक द्वारा ‘क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग’ से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर की गई है.

आरबीआई की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह जुर्माना क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 और 25 के तहत लगाया गया है.

नाबार्ड की जांच में सामने आई अनियमितता

जानकारी के अनुसार, नाबार्ड द्वारा 31 मार्च 2025 तक बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया था। इस जांच और संबंधित पत्राचार के दौरान यह पाया गया कि बैंक अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट संबंधी जानकारी सभी चार क्रेडिट सूचना कंपनियों को उपलब्ध कराने में विफल रहा.

इसके बाद आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर यह दंडात्मक कार्रवाई की गई.

आरबीआई ने दी स्पष्टता

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गई है और इसका उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है.

ALSO READ: पटना-सासाराम फोरलेन के लिए ₹149 करोड़ मंजूर, तपुर और बिहटा में 176 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: karunatiwari

करुणा तिवारी बिहार के आरा, वीर कुंवर सिंह की धरती से आती हैं। उन्होंने पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत Doordarshan Bihar के साथ की। 8 वर्षों तक टीवी और डिजिटल माध्यम में सक्रिय रहने के बाद, वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल, बिहार टीम के साथ कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें बिहार की राजनीति, ग्राउंड रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों में विशेष रुचि है। अपने काम के प्रति समर्पित करुणा हर दिन कुछ नया सीखने और बेहतर करने की कोशिश करती हैं, ताकि सशक्त और प्रभावी पत्रकारिता के माध्यम से समाज तक सच्चाई पहुंचा सकें।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >