लोक अदालत में खनन से जुड़े सुलहनीय वाद होंगे निस्तारित : सचिव

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर खनन विभाग के साथ की गयी समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर खनन विभाग के साथ की गयी समीक्षा बैठकफोटो- 23- अधिकारियों के साथ बैठक करतीं प्राधिकार की सचिव

प्रतिनिधि, औरंगाबाद शहर.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर खनन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में खनन से संबंधित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा एवं अवलोकन किया गया. इस दौरान खनन विभाग के पदाधिकारियों से वैसे वाद जिनमें सुलहनीय शुल्क पक्षकार द्वारा विभाग में जमा कर दिये गये हैं उससे संबंधित विवरणी के साथ-साथ वादों की सूची की समीक्षा की गयी. विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित वाद के निस्तारण के लिए गठित पीठ के समक्ष खनन विभाग के पदाधिकारी आवश्यक रूप से रहें, ताकि खनन से संबंधित वाद के निस्तारण में तेजी के साथ किसी तरह की समस्याएं नहीं हो. उक्त पदाधिकारी अपने साथ-साथ सुलहनीय शुल्क संबंधित विवरणी आवश्यक रूप से रखें, ताकि अगर कोई पक्षकार तत्काल शुल्क जमा कर वाद का निस्तारण कराना चाहें, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उनके वाद का निस्तारण सुगमता पूर्वक हो सके.

लंबित वादों की सूची सौंपे

इस समीक्षा के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान ने कहा कि न्यायालय में जहां खनन से संबंधित वाद लंबित है, उक्त न्यायालय वादों को चिह्नित कर उसकी सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं, ताकि पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उनके वाद के निस्तारण में वाद से जुड़ी कोई भी समस्या उत्पन्न न हो और उनका वाद आसानी से राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निष्पादित हो जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Sudhir kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >