गला में रस्सी लगाकर हत्या करने वाले दो को उम्रकैद
न्यायमंडल अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने आपसी रंजिश को लेकर स्पीडी ट्रायल के तहत चार साल पूर्व हत्या का मामला प्रमाणित होने पर रानीगंज निवासी 40 वर्षीय मो फिरोज व 42 वर्षीय मो कौसर को उम्रकैद की सजा सुनायी है.
घटना रानीगंज थाना क्षेत्र की है अररिया. न्यायमंडल अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने आपसी रंजिश को लेकर स्पीडी ट्रायल के तहत चार साल पूर्व हत्या का मामला प्रमाणित होने पर रानीगंज निवासी 40 वर्षीय मो फिरोज व 42 वर्षीय मो कौसर को उम्रकैद की सजा सुनायी है. दोनों को उम्रकैद की सजा के अलावा 60- 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जानकारी देते सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा एसटी 73/2022 में सुनायी गयी है. बताया गया कि 29 अक्तूबर 2021 को रानीगंज-अररिया जाने वाली पक्की सड़क के दक्षिण तरफ रोड किनारे मो मुजाहिद का धान लगा हुआ था. सूचक अलाउद्दीन के छोटे भाई मो रज्जाक को गला में रस्सी लगाकर मारपीट कर हत्या कर दी गयी थी. पुलिस को घटना स्थल पर मृतक रज्जाक का बाइक व मोबाइल भी पड़ा मिला था. इस मामले में रानीगंज निवासी सूचक अलाउद्दीन ने आरोपितों के विरुद्ध रानीगंज थाना कांड 321/2021 दिनांक 29 अक्तूबर 2021 को दर्ज कराया गया. कोर्ट में आइओ ने 12 जनवरी 2022 को आरोप पत्र समर्पित किया. संज्ञान 19 जनवरी 2021 को लिया गया. पश्चात न्यायाधीश ने 26 अप्रैल 2022 को आरोप गठन किया. आरोप गठन के बिंदु पर आरोपितों ने अपने आप को निर्दोष बताया था. इसके बाद 03 जनवरी 2023 से अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ किया गया. कुल 07 गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश रवि कुमार ने दोनों आरोपितों को भादवि की धारा 302/120 बी व भादवि की धारा 201/120 बी में दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से एपीओ प्रभा कुमारी मंडल व बचाव पक्ष से अधिवक्ता कृष्ण मोहन सिंह व देबू सेन ने अपना-अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने दोनों आरोपितों को भादवि की धारा 302/120 बी में उम्रकैद सहित 50 हजार रुपये जुर्माना व भादवि की धारा 201/120 बी में 05-05 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
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