राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषी आएंगे जेल से बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

राजीव गांधी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों नलिनी श्रीहरन और आर पी रविचंद्रन की रिहाई का आदेश दिया है.

Assassination of Rajiv Gandhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों नलिनी श्रीहरन और आर पी रविचंद्रन सहित छह लोगों की रिहाई का आदेश दिया है.


समय से पहले रिहा

सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा काट रही नलिनी श्रीहरन और आर. पी. रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को आदेश दिया गया. दोनों ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था जिसपर आज सुनवाई हुई.

पीठ ने क्या कहा

न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायाधीश बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी ए. जी. पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है. संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सज़ा पूरी कर ली थी.

यहां चर्चा कर दें कि 21 मई 1991 की रात राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गयी थी. इसके लिए धानु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया गया था.

छह आरोपी होंगे रिहा

सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश आज दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों के जेल में अच्छे आचरण की वजह से रिहाई का आदेश दिया जा रहा है. यहां चर्चा कर दें कि इससे पूर्व मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाने वाले दोषी को भी रिहा करने के आदेश दिये थे.

भाषा इनपुट के साथ

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Published by: Amitabh kumar

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