SIR in Bengal : एसआईआर में बाधा डालने वालों की खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट सख्त

SIR in Bengal : अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो पुलिस को प्रतिनियुक्ति पर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से जानें क्या कहा.

By Amitabh Kumar | December 9, 2025 12:10 PM

SIR in Bengal : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बीएलओ को धमकाने तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम में बाधा उत्पन्न करने के मामले को गंभीरता से लिया. कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के एसआईआर कार्य में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सहयोग न करने को गंभीरता से लेने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में एसआईआर के काम में ‘बाधा’ डाले जाने पर निर्वाचन आयोग से कहा कि सहयोग की कमी और बीएलओ को धमकाने के मामले हमारे संज्ञान में लाएं. हम आदेश पारित करेंगे. आयोग ने राज्यों में एसआईआर कार्य में ‘बाधा’ आने पर कोर्ट में कहा कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो पुलिस को प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.

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मामलों से निपटने के लिए सभी संवैधानिक शक्तियां हैं आयोग के पास

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ और अन्य अधिकारियों को धमकाए जाने के मामलों से निपटने के लिए सभी संवैधानिक शक्तियां हैं. कोर्ट ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा सहयोग न करने पर आयोग से कहा कि स्थिति से निपटें अन्यथा अराजकता फैल जाएगी.