Coronavirus Lockdown Guideline: लॉकडाउन में सख्ती बढ़ी मगर खेती कर पायेंगे किसान, इन चीजों में मिली छूट

Coronavirus Lockdown Guideline india latest news कोरोना वायरस महामारी के संकट को रोकने के लिए अब लॉकडाउन 2.0 में सख्ती बढ़ा दी गयी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कामकाज, कृषि और सार्वजनिक स्थानों सहित अन्य चीजों को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी की हैं.

By Utpal Kant | April 15, 2020 12:11 PM

Coronavirus Lockdown Guideline india latest news कोरोना वायरस महामारी के संकट को रोकने के लिए अब लॉकडाउन 2.0 में सख्ती बढ़ा दी गयी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कामकाज, कृषि और सार्वजनिक स्थानों सहित अन्य चीजों को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी की हैं.इस गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा.

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केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है. किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है. साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है. मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है. कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी.

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आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है. इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी. रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो.

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किसानों को मिली बड़ी राहत, अब कर सकेंगे ये काम

– लॉकडाउन 2.0 के दौरान कृषि उपज की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने में लगी एजेंसियों को छूट मिली

– किसानों और कृषि मज़दूरों को खेतों में काम करने की भी छूट मिली है.

– कृषि उपज बाजार समिति द्वारा संचालित मंडियों या राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित मंडियों को संचालित करने की अनुमति

– अब राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार या उद्योग को सीधे किसानों / किसानों के समूह से सीधे बेचने की अनुमति

– कृषि उत्पाद बाज़ार समिति द्वारा संचालित मंडियों को छूट देने का ऐलान हुआ है. एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) संचालन सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी सभी एजेंसियों को कार्य करने की भी मंजूरी दी गई है.

– खेती-किसानी के काम आने वाली मशीनों को छोटे और सीमांत किसानों को मुहैया कराने वाले कस्टम हायरिंग सेंटर, उर्वरकों, कीट नाशकों और बीजों के उत्पादन और पैकेजिंग यूनिट्स को छूट मिली है.

– कृषि मशीनरी की दुकानें, इसके स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकाने खुली रहेंगी. उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के विनिर्माण, वितरण और खुदरा क्षेत्र को भी खुले रहने की अनुमति दी गई है. इनकी दुकानें खुली रहेंगी

– बुआई और कटाई के काम आने वाली मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाना-ले जाने की छूट है.

– पशु चिकित्सा अस्पतालों को खोलने की भी छूट मिल गई है.

– मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी

– दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी

– मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट भी चलेंगे.

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