Jamshedpur News : दुर्घटना में मौत होने पर आश्रित को मिलेगी एक लाख की सहायता राशि

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए झारखंड सरकार ने शुरू की नयी योजनाएंJamshedpur News : झारखंड सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 'झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना' के तहत कई नयी सहायता योजनाओं की शुरुआत की है.

By RAJESH SINGH | September 25, 2025 1:47 AM

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए झारखंड सरकार ने शुरू की नयी योजनाएं

Jamshedpur News :

झारखंड सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ”झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना” के तहत कई नयी सहायता योजनाओं की शुरुआत की है. इन योजनाओं का उद्देश्य असंगठित कामगारों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना के लिए निबंधन पूरी तरह से निःशुल्क है. इच्छुक कामगार shramadhan.jharkhand.gov.in की वेबसाइट पर स्वयं या किसी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो और नॉमिनी का आधार कार्ड अनिवार्य है. झारखंड असंगठित कर्मकार मृत्यु, दुर्घटना सहायता योजना के तहत, कामगार की सामान्य मृत्यु पर उनके आश्रितों को 50 हजार रुपये और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जायेगी.

18 से 59 वर्ष की आयु के कामगारों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ 18 से 59 वर्ष की आयु के ऐसे स्वनियोजित कामगारों को मिलेगा. जिनके पास ढाई एकड़ से कम कृषि भूमि है. इसके अलावा, ऐसे मजदूर भी पात्र होंगे, जो भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं और जिनकी मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से बहुत अधिक नहीं है.

अंत्येष्टि सहायता :

अंत्येष्टि सहायता योजना ” के तहत, 60 वर्ष से कम आयु के कामगार की सामान्य मृत्यु पर 15,000 रुपये और कार्य के दौरान दुर्घटना या व्यवसायजन्य रोग से मृत्यु होने पर 25 हजार रुपये की सहायता राशि दी जायेगी.

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