जिया खान सुसाइड केस में बरी होते ही सूरज पंचोली ने शेयर किया पोस्ट, सिर्फ 4 शब्दों में बयां की दिल की बात

जिया खान सुसाइड केस: जिया खान सुसाइड मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है.10 साल बाद इस मामले में फैसला आया है. न्यायाधीश एएस सैय्यद ने कहा, सबूतों की कमी के कारण, यह अदालत आपको (सूरज पंचोली) को दोषी नहीं ठहरा सकती, इसलिए बरी किया जाता है.

जिया खान सुसाइड केस: ‘निशब्द’ और ‘गजनी’ जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस जिया खान हमारे बीच नहीं है. जिया ने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपनी जिंदगी खत्म कर लिया था. एक्ट्रेस ने अपने फ्लैट में 3 जून 2013 को सुसाइड कर लिया था. पुलिस को उनके निधन के बाद 6 पन्नों का सुसाइड लेटर भी मिला था, जिसमें सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) का जिक्र था. आज कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सूरज को बरी कर दिया है.10 साल बाद इस मामले में फैसला आया है.

सूरज पंचोली हुए बरी

मुंबई में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने कहा, सबूतों की कमी के कारण, यह अदालत आपको (सूरज पंचोली) को दोषी नहीं ठहरा सकती, इसलिए बरी किया जाता है. सूरज ने बरी होते ही इंस्टा पोस्ट किया है. बता दें कि अक्टूबर 2013 में, राबिया खान ने अपनी बेटी जिया खान की हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया. बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर, सीबीआई ने जुलाई 2014 में महाराष्ट्र पुलिस से जांच अपने हाथ में ली. राबिया ने दावा किया कि उनकी बेटी सूरज पंचोली के साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी. बता दें कि जिया और सूरज ने साल 2012 के सितंबर में डेटिंग करना शुरू किया था.

कौन है सूरज पंचोली?

सूरज पंचोली, बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे है. सूरज के माता-पिता भी एक्टर है. सूरज ने फिल्म हीरो से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके लिए उन्हें बेस्ट न्यूकमर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था. इंस्टाग्राम पर सूरज काफी एक्टिव रहते है और पोस्ट फैंस के साथ शेयर करते रहते है. इंस्टा पर उन्हें 1.8 मिलियन लोग फॉलो करते है.

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जिया खान की मां राबिया खान ने अदालत से कहा कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का. बंबई उच्च न्यायालय ने मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग वाली राबिया की याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था. सूरज ने अदालत में अपने अंतिम बयान में दावा किया था कि जांच और आरोपपत्र झूठा है.

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Published by: Divya keshri

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