AI Deepfake Security Action: एक्ट्रेस तब्बू की 'पहचान' को कानूनी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने टेक कंपनियों को दिए सख्त निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू के 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा करते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज और AI-जनरेटेड डीपफेक कंटेंट के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने गूगल, मेटा, X और रेडिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को तब्बू से जुड़े 150 से अधिक आपत्तिजनक और फर्जी URLs को 36 घंटे के भीतर हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया है.

Delhi HC Protect Tabu's Personality Rights: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू को उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान से जुड़ी दूसरी चीजों के बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा दी है. कोर्ट के आदेश में AI, डीपफेक, फेस मॉॉर्फिंग और दूसरी डिजिटल तकनीकों के जरिए उनकी पहचान के गलत इस्तेमाल को भी शामिल किया गया है.

Tabu Raised Issue on Security Theft: पहचान और पर्सनैलिटी का गलत उपयोग- तब्बू 

जस्टिस ज्योति सिंह ने तब्बू की ओर से दायर मामले पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया. एक्ट्रेस ने अपनी याचिका में कहा था कि इंटरनेट पर उनकी पहचान और पर्सनैलिटी का उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है.

कोर्ट ने गूगल, मेटा, X और रेडिट समेत कई बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि तब्बू से जुड़े ऐसे कंटेंट वाले URLs को हटाया जाए या उन तक पहुंच को ब्लॉक किया जाए, जिनके इस्तेमाल की अनुमति एक्ट्रेस ने नहीं दी है.

Tabu's Name, Picture and Voice Protected: तब्बू के नाम, तस्वीर और आवाज को मिली सुरक्षा

कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत तब्बू की अनुमति के बिना उनके नाम और पर्सनैलिटी से जुड़े अधिकारों का इस्तेमाल करने या उससे आर्थिक फायदा उठाने पर रोक लगा दी गई है.

सुरक्षा के दायरे में तब्बू का स्टेज नाम ‘तब्बू’, उनका असली नाम तबस्सुम जमाल हाशमी, उनकी तस्वीरें, फोटो, फिल्मों के आवाज की रिकॉर्डिंग, आवाज की नकल, हस्ताक्षर और इनिशियल्स जैसी पहचान से जुड़ी चीजें शामिल हैं.

यह आदेश वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेटावर्स और दूसरे डिजिटल या फिजिकल माध्यमों पर भी लागू होगा.

Tabu Expresses Concerns Over AI Misuse: तब्बू ने AI से बने अश्लील कंटेंट को लेकर जताई चिंता

तब्बूने कोर्ट में अपनी पहचान का इस्तेमाल करके बनाए और फैलाए जा रहे छेड़छाड़ किए गए AI कंटेंट को लेकर चिंता जताई थी.

उनकी शिकायत के मुताबिक, उनकी फिल्मों, इंटरव्यू और सार्वजनिक कार्यक्रमों के वीडियो को एडिट किया गया. कुछ वीडियो में स्पीड कम करने या किसी हिस्से को जूम करने जैसे बदलाव किए गए, ताकि उन्हें आपत्तिजनक और अंतरंग तरीके से पेश किया जा सके.  इसके बाद ऐसे कंटेंट को ऑनलाइन शेयर किया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके और कमाई की जा सके.

कोर्ट ने माना कि इस तरह किसी कलाकार की पहचान और कंटेंट के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना उसकी प्रतिष्ठा, गुडविल और कमर्शियल वैल्यू को नुकसान पहुंचा सकता है. खासकर तब, जब इस तरह के कंटेंट को सनसनीखेज बनाकर आर्थिक फायदा कमाने की कोशिश की जाए.

Without My Consent My Accounts Has Been Made - Tabu : मेरे फर्जी सोशल मीडिया एकाउंट्स बनाए जा रहे - तब्बू 

एक्ट्रेस ने यह आरोप लगाया था कि उनके नाम पर अपीयरेंस और परफॉर्मेंस की बुकिंग के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसे ही एक इंस्टाग्राम अकाउंट से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्होंने किसी व्यक्ति को अपनी ओर से बुकिंग करने की अनुमति नहीं दी थी।

बताया गया कि इस फर्जी अकाउंट के करीब 2,000 फॉलोअर्स थे. इस पर तब्बू के नाम, तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल इस तरह किया गया था, जिससे लोगों को लगे कि यह अकाउंट एक्ट्रेस से जुड़ा हुआ है.

तब्बू ने यह भी शिकायत की कि कई वेबसाइट्स उनकी तस्वीरों वाले प्रोडक्ट्स बेच रही थीं। इनमें मग, पोस्टर, कैलेंडर, हूडी और स्वेटशर्ट जैसे सामान शामिल थे.

उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचकर तब्बू के नाम और पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे उनकी पहचान की कमर्शियल वैल्यू का भी फायदा उठाया जा रहा है.

Delhi HC Direct Tech Company to Remove URL: कोर्ट ने गूगल, मेटा, x और रेड्डिट को दिया URL हटाने का निर्देश 

दिल्ली हाई कोर्ट ने कई सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को भी फर्जी और आपत्तिजनक कंटेंट से जुड़े URL हटाने के निर्देश दिए हैं. Google LLC को आदेश दिया गया है कि वह कोर्ट के आदेश के 36 घंटे के अंदर अलग-अलग सेट में दिए गए 21, 8 और 5 URL को हटाए या उन पर कार्रवाई करे.

इन आदेशों में 150 से ज्यादा ऐसे URL शामिल हैं, जिन्हें कोर्ट के सामने खास तौर पर चिन्हित किया गया था. इसके अलावा कुछ डोमेन और ऑनलाइन कंटेंट को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं.

इस जानकारी से तब्बू को उन लोगों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जो कथित तौर पर फर्जी अकाउंट चला रहे हैं या ऐसा कंटेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें उनकी पहचान, नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.

Court Finds a Prime Facie in Tabu's Favor: कोर्ट ने तब्बू के पक्ष में माना शुरुआती मामला

कोर्ट के मुताबिक, मामले में सुविधा का संतुलन भी तब्बू के पक्ष में है. अगर उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई तो उन्हें ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी बाद में भरपाई करना मुश्किल होगा.

अदालत ने यह भी बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले भी D.M. Entertainment बनाम Baby Gift House, Anil Kapoor बनाम Simply Life India और Jaikishan Kakubhai Saraf बनाम Peppy Store जैसे मामलों में सेलिब्रिटीज के पर्सनैलिटी राइट्स को मान्यता दे चुका है.

What will Happen Further : अब आगे क्या होगा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने तब्बू की याचिका को कमर्शियल केस के रूप में दर्ज कर लिया है और सभी संबंधित प्रतिवादियों को समन जारी किए हैं. प्रतिवादियों को समन मिलने के 30 दिनों के भीतर अपना लिखित जवाब दाखिल करना होगा.

मामले में दस्तावेजों की जांच, उन्हें अदालत में पेश करने और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं पर भी काम शुरू हो गया है. जानकारी और जांच से जुड़ी याचिका पर नोटिस जारी किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को होगी. अदालत के अगले आदेश तक अंतरिम रोक जारी रहेगी.

हालांकि, यह आदेश मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं है. कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत दी है.

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By Asha Kumari

आशा कुमारी प्रभात खबर डिजिटल में एंटरटेनमेंट कंटेंट राइटर हैं. वह बॉलीवुड, साउथ सिनेमा, OTT, बॉक्स ऑफिस, टीवी शोज और सोशल मीडिया पर वायरल एंटरटेनमेंट अपडेट्स कवर करती हैं. उनकी कोशिश यही रहती है कि हर बड़ी एंटरटेनमेंट खबर पूरी फैक्ट-चेकिंग, सटीक जानकारी और आसान भाषा के साथ सबसे पहले पाठकों तक पहुंचाई जाए.

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शिक्षा (Education)

झारखंड की रहने वाली आशा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से इंग्लिश जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.

पत्रकारिता की शुरुआत 

आशा को कंटेंट राइटिंग में ढाई साल का अनुभव है. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने ‘द पैम्फलेट’ (The Pamphlet) में न्यूज राइटर के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने आउटलुक (Outlook) में लाइफस्टाइल कंटेंट राइटर के तौर पर काम किया. इसके साथ ही, आशा ने ईटीवी भारत (ETV Bharat) और हिंदुस्तान टाइम्स (Hindustan Times) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में इंग्लिश कंटेंट राइटर के रूप में अपना योगदान दिया है.

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