Bigg Boss के एक्स कंटेस्टेंट स्वामी ओम का निधन, बानी पर यूरिन फेंकने पर करना पड़ा था सलमान के गुस्से का सामना  

बिग बॉस सीजन 10 (Bigg Boss Ex contestant )के कंटेस्टेंट स्वामी ओम (Swami Om) का निधन हो गया है. अब कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने निवास NCR के लोनी स्थित DLF अंकुर विहार में अंतिम सांस ली है. वह बीते कई महीनों से बीमार थे और 3 महीने पहले उन्हें कोरोना भी हुआ था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 3, 2021 3:22 PM

बिग बॉस सीजन 10 (Bigg Boss Ex contestant ) के कंटेस्टेंट स्वामी ओम (Swami Om death) का निधन हो गया है. अब कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने निवास NCR के लोनी स्थित DLF अंकुर विहार में अंतिम सांस ली है. वह बीते कई महीनों से बीमार थे और 3 महीने पहले उन्हें कोरोना भी हुआ था. बताया जा रहा है कि कोरोना ठीक होने के बाद भी कमजोरी के कारण चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें आधे शरीर में पैरालेसिस भी हो गया था. 15 दिन पहले पैरालेसिस होने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई.

विवादों से था स्वामी ओम का नाता, बानी पर यूरिन फेंकने पर करना पड़ा था सलमान का गुस्से का सामना

स्वामी ओम बिग बॉस सीजन 10 के सबसे चर्च‍ित कंटेस्टेंट रहे हैं. उनके विवाद‍ित बयान खूब सुर्ख‍ियों में थे. बिग बॉस 10 में उन्होंने अपनी एक को-कंटेस्टेंट बानी जे पर यूरीन फेंक दिया था. इसके बाद घर के सदस्यों के साथ साथ शो के होस्ट सलमान खान के गुस्से का सामना भी स्वामी ओम को करना पड़ा था. इंड‍िया टुडे के साथ बातचीत में भी स्वामी ओम ने अजीबोगरीब बयान दिया था. उन्होंने बिग बॉस की अपनी एक को-कंटेस्टेंट प्र‍ियंका जग्गा को धर्मपुत्री बताया था. वे कहते थे- ‘मेरी धर्मपुत्री प्र‍ियंका जग्गा मेरी पसंदीदा कंटेस्टेंट है. सभी लड़क‍ियों में मैं उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्ड‍िनरी कैरेक्टर देखता हूं. मैंने उससे करवा चौथ का व्रत भी रखवाया था और बिग बॉस के घर में इत‍िहास रचाया.’

लगा था जुर्माना

साल 2017 में निजता जैसे गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को बिग बॉस से चर्चित हुए स्वामी ओम पर सुप्रीम कोर्ट ने दस लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था. दरअसल उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए CJI से सिफारिश क्यों ली जाती है?

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स्वामी ओम ने इस पर जवाब दिया था कि वो ‘बिग बॉस’ के जरिए पहले ही बहुत पब्लिसिटी पा चुके हैं. इस मामले में बीते साल कोर्ट ने उन्हें जुर्माने के 10 लाख की जगह 8 हफ्ते में 5 लाख रुपए जमा करवाने कहा था.

Posted By: Shaurya Punj

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