Paytm Payments RBI: पेटीएम की पीपीएसएल बनेगी पेमेंट एग्रीगेटर, आरबीआई से मिली मंजूरी
Paytm Payments RBI: पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) को लंबे इंतजार के बाद आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी मिल गई है. आरबीआई ने 26 नवंबर 2025 को कंपनी को प्राधिकरण प्रमाणपत्र जारी किया और नए व्यापारियों को शामिल करने पर लगे दो वर्ष पुराने प्रतिबंध हटा दिए. पीपीएसएल ने एफडीआई दिशानिर्देशों और प्रेस नोट-3 का अनुपालन पूरा करने के बाद यह अनुमति प्राप्त की है, जिससे कंपनी के डिजिटल भुगतान व्यवसाय को नई गति मिलेगी.
Paytm Payments RBI: फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस की सहायक इकाई पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की अनुमति मिल ही गई है. यह मंजूरी पेटीएम के डिजिटल पेमेंट बिजनेस के लिए एक बड़ी राहत और महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
आरबीआई से पीपीएसएल को मिला अथॉरिटी सर्टिफिकेट
आरबीआई ने 26 नवंबर 2025 को पीपीएसएल को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में संचालन की औपचारिक मंजूरी दी. वन97 कम्युनिकेशंस ने शेयर बाजार को जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी को आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ अथॉराइजेशन (सीओए) जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही कंपनी अब ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेशन सेवाओं को फिर से पूरी तरह संचालित कर सकेगी. अगस्त 2025 में आरबीआई ने पीपीएसएल को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, जिसके बाद औपचारिक सीओए जारी होने का इंतजार था.
हट गया नए व्यापारियों के ऑनबोर्डिंग पर लगा प्रतिबंध
आरबीआई ने पीपीएसएल पर नवंबर 2022 में नए व्यापारियों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था. अब, मंजूरी मिलने के साथ ही यह प्रतिबंध हट गया है, जिससे कंपनी फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर नए मर्चेंट्स को जोड़ सकेगी. यह कदम पेटीएम के पेमेंट बिजनेस को नई गति देने की उम्मीद पैदा करता है.
लाइसेंस आवेदन की पूरी यात्रा
पीपीएसएल ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए पहली बार नवंबर 2020 में आवेदन किया था. लेकिन, आरबीआई ने नवंबर 2022 में आवेदन अस्वीकार करते हुए कंपनी को दोबारा आवेदन करने और एफडीआई नियमों, विशेषकर ‘प्रेस नोट-3’, का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे.
एफडीआई दिशानिर्देश और प्रेस नोट-3 का अनुपालन
प्रेस नोट-3 भारत सरकार की वह नीति है, जिसे अप्रैल 2020 में जारी किया गया था. इसके तहत भारत की सीमाओं से लगे देशों (विशेष रूप से चीन) से आने वाले किसी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य है. पीपीएसएल ने इन नियमों के अनुपालन के लिए 14 दिसंबर 2022 को भारत सरकार के समक्ष आवश्यक आवेदन दायर किया. यह कदम वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) की ओर से कंपनी में किए गए पुराने निवेशों को प्रेस नोट-3 के अनुरूप बनाने के लिए उठाया गया था.
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पेटीएम के बिजनेस पर सकारात्मक प्रभाव
आरबीआई की यह मंजूरी पेटीएम के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है. इससे ऑनलाइन पेमेंट इकोसिस्टम में कंपनी की स्थिति और मजबूत होगी. नए व्यवसायों और मर्चेंट्स के साथ फिर से तेजी से विस्तार संभव होगा. नियमितता संबंधित अनिश्चितताओं के खत्म होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा. फिनटेक सेक्टर के विशेषज्ञों का मानना है कि पीपीएसएल के लाइसेंस क्लियर होने से कंपनी डिजिटल पेमेंट उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त फिर से मजबूत कर पाएगी.
भाषा इनपुट के साथ
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