New Tax Law: जनवरी में आईटीआर फॉर्म और नए नियम को नोटिफाई करेगा सीबीडीटी, जानें कब से होगा लागू

New Tax Law: भारत की कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सीबीडीटी जनवरी 2025 तक सरलीकृत आयकर अधिनियम 2025 के तहत नए आईटीआर फॉर्म और नियमों को अधिसूचित करेगा. यह कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे कर अनुपालन आसान बनेगा. नए कानून में पुरानी जटिल धाराओं को हटाकर प्रावधानों को सरल किया गया है. आयकर फॉर्म, टीडीएस रिटर्न और नियमों को आधुनिक और करदाता-अनुकूल बनाया जा रहा है.

By KumarVishwat Sen | November 17, 2025 7:00 PM

New Tax Law: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अनुपालन को आसान बनाने और करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सीबीडीटी प्रमुख रवि अग्रवाल ने सोमवार को घोषणा की कि जनवरी 2026 तक नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत आईटीआर फॉर्म और संबंधित नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा. नया कानून एक अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत है.

1961 के पुराने कानून की जगह लेगा नया कानून

आयकर अधिनियम, 2025 को संसद ने 12 अगस्त 2025 को पारित किया था. यह अधिनियम 1961 के छह दशक पुराने आयकर कानून को बदलने जा रहा है. लंबे समय से जटिल होते जा रहे टैक्स प्रावधानों को आसान बनाना और गैर-जरूरी शब्दावली को हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है. इस नए अधिनियम का मकसद कानून को सरल और समझने योग्य बनाना, करदाताओं के लिए अनुपालन आसान करना, पुरानी और अप्रासंगिक भाषा को हटाना और कर कानूनों में स्पष्टता बढ़ाना है.

करदाता को मिलेगी बड़ी राहत

सीबीडीटी प्रमुख अग्रवाल ने आईआईटीएफ (इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर) में करदाताओं के लिए बनाए गए ‘टैक्सपेयर्स लाउंज’ के उद्घाटन के दौरान बताया कि नए अधिनियम के लिए आईटीआर फॉर्म्स को बेहद सरल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, “हम फॉर्म और नियम तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और जनवरी तक इन्हें लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि करदाताओं को अपनी प्रणाली के भीतर बदलाव करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.”

नया फॉर्मेट करदाताओं के लिए होगा फायदेमंद

आईटीआर फॉर्म का नया फॉर्मेट करदाताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा. इससे आईटीआर भरने की जटिलता कम होगी. जानकारी का पुनरावृत्ति (डुप्लीकेशन) को हटाया जाएगा. डिजिटल फॉर्मेट और प्री-फिल्ड डेटा में सुधार किया जाएगा. छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन और आसान होगा.

टीडीएस रिटर्न और दूसरे फॉर्म की होगी समीक्षा

नया कानून केवल आईटीआर तक सीमित नहीं है. सीबीडीटी प्रमुख रवि अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि टीडीएस त्रैमासिक रिटर्न फॉर्म, आईटीआर फॉर्म और दूसरे संबंधित विनियम को नए कानून के अनुरूप री-डिजाइन किया जा रहा है. डायरेक्टोरेट ऑफ सिस्टम्स और टैक्स पॉलिसी डिपार्टमेंट इस काम को करदाता-अनुकूल बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

नए टैक्स कानून की प्रमुख विशेषताएं

नए आयकर अधिनियम, 2025 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसे पिछले अधिनियम की तुलना में अधिक सरल बनाते हैं.

  • कोई नई कर दर लागू नहीं: यह अधिनियम कर दरों में कोई बदलाव नहीं करता, बल्कि केवल भाषा और प्रावधानों को सरल करता है.
  • धाराओं की संख्या में बड़ी कमी: 1961 के कानून में 819 धाराएं थीं, जिन्हें घटाकर 536 कर दिया गया है. अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है.
  • भाषा को आधा कर दिया गया: पुराने कानून में कुल शब्दों की संख्या 5.12 लाख थी, जिसे घटाकर 2.6 लाख कर दिया गया है. इससे कानून को पढ़ना और समझना बेहद सरल हो जाएगा.
  • सारणियां और सूत्र जोड़े गए: स्पष्टता बढ़ाने के लिए 39 नई सारणियां और 40 नए सूत्र जोड़कर प्रावधानों को ज्यादा पारदर्शी और तार्किक बनाया गया है.

नियमों की संसद से मंजूरी

सीबीडीटी प्रमुख के अनुसार, नियमों को विधि विभाग द्वारा जांचा जाएगा. इसके बाद इन्हें संसद के समक्ष रखा जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि नए कानून के लागू होने से पहले सभी मंत्रालय, विभाग और करदाताओं को अपने सिस्टम अपडेट करने का समय मिल जाए.

करदाताओं के लिए क्या बदल जाएगा?

नया कानून कर प्रक्रिया को आधुनिक, डिजिटल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाएगा. इसके बाद कर रिटर्न भरना आसान होगा. कम धारा और सरल भाषा से भ्रम कम होगा. पुराने प्रावधानों की गड़बड़ी खत्म होगी. पारदर्शिता बढ़ेगी और कंप्लायंस कॉस्ट कम होगी.

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टैक्स व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव

आयकर अधिनियम, 2025 भारत की टैक्स व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है. जनवरी तक आईटीआर फॉर्म और नए नियमों की अधिसूचना आने के बाद देश के करदाताओं के लिए पूरी टैक्स प्रक्रिया और अधिक सरल, तेज और स्पष्ट हो जाएगी. यह बदलाव भारत की टैक्स प्रणाली को आधुनिक युग के अनुरूप बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है.

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भाषा इनपुट के साथ

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