Ladli Behna Yojana : 39वीं किस्त का इंतजार, 15 अगस्त को सीएम मोहन यादव ने क्या कहा

Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है. हर महीने मिलने वाली ₹1,500 की आर्थिक सहायता जल्द ही पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर होने की उम्मीद है. 15 अगस्त को सीएम मोहन यादव ने योजना की जमकर तारीफ की.

Ladli Behna Yojana : 15 अगस्त बीत चुका है और रक्षाबंधन भी करीब है. ऐसे में मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों को 39वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. महिलाओं को उम्मीद है कि त्योहार से पहले उनके बैंक खाते में ₹1,500 की राशि पहुंच जाएगी. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस के दिन इस योजना की जमकर तारीफ की.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से कहा कि ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों की सशक्तिकरण का माध्यम बनी है. इसके साथ ही ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ के तहत 53 लाख 55 हजार से अधिक बेटियां लाभान्वित हो रही हैं.


लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त पर सीएम यादव का संकेत

इससे पहले 10 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त को लेकर बड़ा संकेत दिया. राजगढ़ में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को भोपाल से वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहनों के बैंक खातों में योजना की राशि जल्द भेजी जाएगी. सीएम का यह बयान ऐसे समय आया है, जब करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को 39वीं किस्त का इंतजार है.


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क्या ऐसी महिलाओं के खाते में नहीं आएगी लाड़ली बहना की किस्त?

लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त का लाभ पाने के लिए पात्र महिलाओं का जरूरी शर्तें पूरी करना जरूरी है. कुछ स्थितियों में महिला के खाते में किस्त की राशि नहीं पहुंच सकती है.

  1. e-KYC अधूरी होने पर: जिन महिलाओं का समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC पूरा नहीं है, उन्हें किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है.
  2. DBT चालू नहीं होने पर: बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है या खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सुविधा सक्रिय नहीं है, तो राशि ट्रांसफर नहीं होगी.
  3. बैंक खाता बंद या संयुक्त होने पर: निष्क्रिय, फ्रीज या बंद खाते में पैसा नहीं आएगा. योजना के लिए महिला का अपना व्यक्तिगत बैंक खाता होना जरूरी है.
  4. 60 साल से अधिक उम्र होने पर: 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद महिला योजना की पात्रता से बाहर हो जाती है और उसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल सकता है.
  5. अविवाहित होने पर: योजना का लाभ विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को दिया जाता है. अविवाहित महिलाएं इसके दायरे में नहीं आती हैं.



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By अमिताभ कुमार

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