बिहार और पंजाब में हीरो साइकिल ने शुरू किया उत्पादन, 800 कर्मचारी लौटे काम पर

हीरो साइकिल्स ने सोमवार को कहा कि उसने बिहार और पंजाब में अपने विनिर्माण संयंत्रों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है. उसने एक बयान में कहा कि लॉकडाउन के 40 दिनों के बाद छिटपुट तरीके से बाजार खुल रहे हैं.

नयी दिल्ली : हीरो साइकिल्स ने सोमवार को कहा कि उसने बिहार और पंजाब में अपने विनिर्माण संयंत्रों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है. उसने एक बयान में कहा कि लॉकडाउन के 40 दिनों के बाद छिटपुट तरीके से बाजार खुल रहे हैं. ऐसे में शहरी और ग्रामीण मांग को पूरा करने के लिए 30 फीसदी उत्पादन क्षमता को शुरू किया गया है. कंपनी ने संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया पर अमल करते हुए लुधियाना (पंजाब) और बिहटा (बिहार) में अपने विनिर्माण संयंत्रों को चार मई से शुरू किया है. कंपनी ने कहा कि इन दोनों संयंत्रों ने लगभग 800 कर्मचारियों के साथ परिचालन शुरू किया है. उसने दिशानिर्देशों के अनुसार सीमित कार्यबल के साथ अपने कॉरपोरेट कार्यालय को भी खोल दिया है.

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हीरो साइकिल्स के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) पंकज एम मुंजाल ने कहा कि लॉकडाउन को धीरे-धीरे उठाया जा रहा है. ऐसे में बीमारी के फैलने का खतरा अभी भी अधिक है और इस कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है. ऐसी परिस्थितियों में दुनिया भर के लोग भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की बजाय साइकिलों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी लोगों को बीमारी के खिलाफ रोकथाम के उपाय के रूप में जितना संभव हो सके, साइकिल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. मुंजाल ने कहा कि हम अगले कुछ हफ्तों में ई-साइकिल और प्रीमियम बाइक सहित साइकिल की मांग में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं. हमारे दोनों कारखानों से शहरी केंद्रों और ग्रामीण भारत की मांग को पूरा करने के लिए ट्रकों के जरिये पहली खेप भेजी जा चुकी है. कंपनी के लुधियाना (पंजाब), बिहटा (बिहार) और गाजियाबाद (यूपी) में स्थित संयंत्रों की सालाना 75 लाख साइकिल की विनिर्माण क्षमता है.

बता दें कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के शुरू होने के पहले ही आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से कामकाज शुरू करने की खातिर दिशानिर्देश जारी किए थे. इसमें सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया था कि कंपनियां सीमित कर्मचारियों और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेकर अपना कामकाज शुरू कर सकती हैं.

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