कोरोना से जान गंवाने वालों पर आश्रितों के लिए सरकार ने किया नयी पेंशन योजना का एलान, पढ़ें यहां

कोरोना महामारी के कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ है. कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार को कमाऊ सदस्य को खो दिया है. ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए सरकार ने कोरोना को कारण मरने वालों के आश्रितों के लिए पेंशन कवरेज और बीमा लाभों के विस्तार की घोषणा की है. पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से प्रभावित परिवारों को पेंशन के अलावा बढ़ी हुई उदारीकृत बीमा राशि दी जाएगी. ताकि उनका परिवार को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़े .

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 30, 2021 3:02 PM

कोरोना महामारी के कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ है. कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार को कमाऊ सदस्य को खो दिया है. ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए सरकार ने कोरोना को कारण मरने वालों के आश्रितों के लिए पेंशन कवरेज और बीमा लाभों के विस्तार की घोषणा की है. पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से प्रभावित परिवारों को पेंशन के अलावा बढ़ी हुई उदारीकृत बीमा राशि दी जाएगी. ताकि उनका परिवार को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़े .

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना के तहत पेंशन कवरेज उन सभी पंजीकृत आश्रितों के लिए बढ़ा दिया गया है जिनकी मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है. साथ ही यह भी घोषणा की गयी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पंजीकृत सदस्यों के लिए कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत बीमा लाभों के विस्तार किया जाएगा.

ईएसआईसी योजना: ईएसआईसी पेंशन योजना के तहत लाभ उन लोगों को भी दिया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है. ऐसे व्यक्तियों के परिवार के सभी आश्रित सदस्य मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी को मिलने वाले औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन के पात्र होंगे. यह लाभ पिछले वर्ष 24 मार्च से 24 मार्च 2022 तक में कोरोना से होने वाली मौत पर दिया जाएगा.

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अधिकारी ने कहा कि ईएसआईसी से पेंशन का लाभ लेने के लिए एक शर्त यह रखी जा सकती है कि जिस व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है,वह कम से कम तीन महीने पहले ही पहले ईएसआईसी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत हो चुका हो. जिसके बाद उसकी मौत हुई है. ऐसे पीड़ितों के परिवार के आश्रित सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी.

ईपीएफओ-ईडीएलआई के तहत अधिकतम बीमा लाभ की राशि जो आश्रित के परिवार को मिलेगी वो अधिकतम छह से सात लाख रुपये तक की राशि मिलेगी और न्यूनतम 2.5 लाख रुपये मिलेगी. यह योजना 15 फरवरी 2020 से अगले तीन साल के लिए लागू रहेगी .

सरकार ने श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पात्रता शर्त में भी बदलाव किया है. जिसके तहत बीमा योजना का लाभ उन कर्मचारियों के परिवारों को भी लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पिछले 12 महीनों में नौकरी बदली हो.ईपीएफओ का लाभ मिलने वाले कर्मचारी के सभी आश्रित परिवार के सदस्य, कर्मचारी की की मौत होने पर ईडीएलआई का लाभ उठा पायेंगे. इससे लगभग 6.53 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

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Posted By: Pawan Singh

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