Aadhaar New Rules: बदल गए आधार कार्ड के दस्तावेज नियम, कहीं आपका कागज अमान्य तो नहीं?

Aadhaar New Rules: UIDAI ने आधार कार्ड बनवाने और अपडेट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध प्रमाण के लिए नए दस्तावेज तय किए गए हैं. ये नियम बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों सभी पर लागू होंगे.

Aadhaar New Rules: UIDAI (Unique Identification Authority of India)ने आधार नामांकन और अपडेट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. आधार (नामांकन और अपडेट) तीसरा संशोधन नियम, 2025 के तहत पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध प्रमाण के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची को सरल और व्यापक बनाया गया है. नए नियम बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों के सभी आयु वर्गों पर लागू होंगे.

UIDAI का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य आधार से जुड़ी प्रक्रिया को आसान, भरोसेमंद और अधिक समावेशी बनाना है, ताकि लोगों को कम दिक्कतों के साथ सेवाएं मिल सकें.

18 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए मान्य दस्तावेज

वयस्कों के लिए UIDAI ने चार श्रेणियों में दस्तावेज स्पष्ट किए हैं. पहचान प्रमाण (PoI), पता प्रमाण (PoA), जन्मतिथि प्रमाण (PoB) और संबंध प्रमाण (PoR).

पहचान व पता प्रमाण (PoI / PoA)

निम्नलिखित दस्तावेज मान्य रहेंगे

  • भारतीय पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस
  • राशन कार्ड, सरकारी सेवा पहचान पत्र
  • पेंशनर / स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • सांसद, विधायक या गजटेड अधिकारी द्वारा UIDAI के निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र

इसके अलावा, पिछले तीन महीनों के भीतर के बिजली, पानी, मोबाइल, ब्रॉडबैंड और गैस बिल भी पता प्रमाण के रूप में मान्य होंगे. साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, सरकारी आवंटन पत्र, एक वर्ष तक वैध बीमा पॉलिसी, बैंक पासबुक/स्टेटमेंट और पंजीकृत बिक्री या लीज डीड भी स्वीकार किए जाएंगे.

जन्मतिथि प्रमाण (PoB)

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • बोर्ड या विश्वविद्यालय की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो
  • पेंशन आदेश (DOB उल्लेखित हो)
  • गजटेड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र

संबंध प्रमाण (PoR)

यह मुख्य रूप से हेड ऑफ फैमिली (HoF) आधारित नामांकन में मान्य होगा। इसमें शामिल हैं.

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • परिवार लिंक दर्शाने वाला मनरेगा जॉब कार्ड
  • अभिभावक का नाम दर्शाने वाला जाति प्रमाण पत्र
  • सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी परिवार संबंध प्रमाण पत्र
  • कानूनी अभिभावकता से जुड़े न्यायालय आदेश

बच्चों के लिए दस्तावेजों के नियम (Aadhaar New Rules)

UIDAI ने बच्चों के आधार नामांकन के लिए नियमों को दो आयु वर्गों में स्पष्ट किया है. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा और उनका आधार हेड ऑफ फैमिली (HoF) आधारित नामांकन के जरिए बनाया जाएगा. वहीं 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वयस्कों की तरह मान्य कोई भी PoI या PoA दस्तावेज जमा किया जा सकता है. इसके साथ ही जन्मतिथि प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल द्वारा जारी रिकॉर्ड मान्य होगा, जबकि HoF आधारित नामांकन की सुविधा इस आयु वर्ग में भी जारी रहेगी.

आधार में सुधार के लिए नए नियम

आधार अपडेट के लिए दस्तावेजों की सूची को और विस्तृत किया गया है. नामांकन में मान्य दस्तावेजों के अलावा अब ये भी स्वीकार किए जाएंगे

  • विवाह प्रमाण पत्र, तलाक डिक्री
  • नाम परिवर्तन से जुड़ी गजट अधिसूचना
  • बैंक स्टेटमेंट
  • पते में बदलाव के लिए निकट पारिवारिक सदस्य का स्व-घोषणा पत्र
  • कैदियों के लिए प्रिजन इंडक्शन डॉक्यूमेंट
  • कुछ विशेष मामलों में जैसे जनप्रतिनिधि या शेल्टर होम प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पर UIDAI अतिरिक्त सत्यापन की मांग कर सकता है.

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By Abhishek pandey

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अभिषेक ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से की है, जिसे पत्रकारिता की दुनिया में 'दादा माखनलाल की बगिया' भी कहा जाता है।

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अभिषेक पाण्डेय ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई की है। यहां उन्होंने रिपोर्टिंग, डिजिटल मीडिया, न्यूज़ राइटिंग, वीडियो प्रोडक्शन और मल्टीमीडिया जर्नलिज्म की बारीकियां सीखीं, जिनका इस्तेमाल वे आज अपनी पत्रकारिता में कर रहे हैं।

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